मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद अपने पहले बड़े फैसले में मोहन यादव ने धार्मिक स्थानों पर अनुमेय डेसिबल स्तर से अधिक लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय मध्य प्रदेश शोर नियंत्रण अधिनियम, शोर प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के प्रावधानों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार लिया गया है। ध्वनि प्रदूषण और लाउडस्पीकरों के अवैध उपयोग आदि पर रोक लगाने के लिए सभी जिलों में फ्लाइंग स्क्वॉड गठित करने का भी निर्णय लिया गया।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगाने के भी निर्देश दिए हैं और इसका पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाने की बात भी कही है।
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क्या है मुख्यमंत्री मोहन यादव का पहला आदेश, किन चीजों पर रहेगी पाबंदी?
-मुख्यमंत्री मोहन यादव कैबिनेट की पहली बैठक में खुले में मांस और अंडे को बेचने पर पाबंदी लगाने का निर्णय लिया गया है।
-मंदिर-मस्जिदों के ध्वनि विस्तारक यंत्रों (तेज आवाज में लाउड स्पीकर) पर भी रोक होगी।जो कोई भी इस आदेश का उल्लंघन करेगा उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।
-मध्य प्रदेश सरकार राम मंदिर जाने वालों का स्वागत करेगी।
-आदतन अपराधी की जमानत निरस्त होगी।
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प्रत्येक जिले में फ्लाइंग स्क्वॉड नियमित एवं यादृच्छिक रूप से धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थानों का निरीक्षण करेगा तथा नियमों के उल्लंघन की स्थिति में तीन दिन के अन्दर जांच कर रिपोर्ट संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।
आदेश में कहा गया है कि धर्मगुरुओं से संवाद और समन्वय के आधार पर लाउडस्पीकर हटाने का प्रयास किया जाएगा। ऐसे धार्मिक स्थलों, जहां इन नियमों एवं निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है, की सूची बनाकर जिला स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा करने तथा अनुपालन रिपोर्ट 31 दिसंबर तक गृह विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।
राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश में जुलाई 2005 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया है, जिसमें ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर ध्वनि प्रदूषण के गंभीर प्रभावों का हवाला देते हुए सार्वजनिक स्थानों पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे (सार्वजनिक आपात स्थिति के मामलों को छोड़कर) के बीच लाउडस्पीकर और संगीत प्रणालियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 28 अक्टूबर 2005 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि साल में 15 दिन त्योहारों के मौके पर आधी रात तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत दी जा सकती है।
इससे पहले बुधवार दिन में, उज्जैन दक्षिण से भाजपा विधायक मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। 58 वर्षीय नेता को राज्य की राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने पद की शपथ दिलाई।
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