मां-बेटे से जुड़े अभद्र कंटेंट पर इंस्टाग्राम के खिलाफ केस दर्ज

सोशल मीडिया पर कंटेंट को लेकर इन दिनों एक बहस सी छिड़ी हुई है। हालांकि कुछ अच्छे कंटेंट के बीच ऐसी खबरें/वीडियोज भी सामने आती रहती है जो समाज में चिंता पैदा करती है। ऐसा ही एक मामला पश्चिम बंगाल से सामने आया है।

पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर में मां-बेटे से जुड़े अभद्र कंटेंट के मामले में इंस्टाग्राम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के निर्देशों के बाद, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। सीआरपीसी 91 के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और संयुक्त राज्य अमेरिका में मेटा के कार्यालय को भी नोटिस जारी किया गया है।

यह घटनाक्रम बाल अधिकार निकाय राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हो रहे ऐसे वीडियो पर चिंता जताए जाने के बाद आया है।

वीडियो में मां और बेटों के बीच चुंबन जैसी अश्लील हरकतें दिखाई गईं थीं। इस तरह की सामग्री प्रदर्शित करने वाला इंस्टाग्राम हैंडल पश्चिम बंगाल में पाया गया।

इस साल जनवरी में, NCPCR ने YouTube भारत के सरकारी मामलों और सार्वजनिक नीति प्रमुख को ऐसी सामग्री को बढ़ावा देने वाले चैनलों की सूची के साथ व्यक्तिगत रूप से उसके सामने पेश होने के लिए कहा था।

बाद में महाराष्ट्र पुलिस ने वीडियो के संबंध में यूट्यूब इंडिया के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

एक विशिष्ट यूट्यूब चैनल के संचालक पर भी मां-बेटे के ‘अभद्र वीडियो’ पोस्ट करने के लिए पोक्सो के तहत आरोप लगाया गया था।

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