बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ की एक बेंच की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति रोहित देव ने शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया। जस्टिस रोहित देव ने खुली अदालत में घोषणा करते हुए कहा कि वह अपने आत्मसम्मान के खिलाफ काम नहीं कर सकते। न्यायमूर्ति देव ने अदालत में मौजूद वकीलों से कहा, “मुझे आपको यह बताते हुए दुख हो रहा है कि मैंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मैं अपने आत्मसम्मान के खिलाफ काम नहीं कर सकता। आप लोग कड़ी मेहनत करें।”
हालांकि, न्यायमूर्ति देव ने फैसले के पीछे का कारण नहीं बताया। उन्होंने कई मौकों पर वकीलों के साथ सख्ती बरतने के लिए उनसे माफ़ी मांगी।
उन्होंने कहा, “जो लोग अदालत में मौजूद हैं, मैं आप सभी से माफी मांगता हूं। मैंने आपको डांटा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सुधर जाएं। मैं आप में से किसी को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहता क्योंकि आप सभी मेरे लिए एक परिवार की तरह हैं।”
अचानक आए इस फैसले से कोर्ट में मौजूद वकील हैरान रह गए। इस्तीफे के बाद, वह यह कहकर चले गए कि वह दिन का काम रद्द कर रहे हैं।
न्यायमूर्ति देव को जून 2017 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और वह दिसंबर 2025 में सेवानिवृत्त होने वाले थे।
न्यायमूर्ति देव के कुछ प्रसिद्ध फैसलों में 2022 में कथित माओवादी लिंक मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा को बरी करना शामिल है। जस्टिस रोहित बी देव उस बेंच का हिस्सा थे जिसने कथित माओवादी लिंक मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा और पांच अन्य को आरोपमुक्त कर दिया था और उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया था। हालांकि, फैसले को महाराष्ट्र सरकार की ओर से चुनौती दिए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। 19 अप्रैल, 2023 को शीर्ष अदालत ने फैसले को रद्द कर दिया और मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए किसी अन्य पीठ को सौंपने का निर्देश दिया था।
पिछले हफ्ते, न्यायमूर्ति देव की अध्यक्षता वाली बेंच ने उस सरकारी प्रस्ताव पर रोक लगा दी थी, जिसमें महाराष्ट्र सरकार को समृद्धि राजमार्ग परियोजना पर काम करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ शुरू की गई दंडात्मक कार्यवाही को रद्द करने का अधिकार दिया गया था।
मालूम हो कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने से पहले, न्यायमूर्ति देव ने 2016 में कुछ समय के लिए महाराष्ट्र सरकार के कार्यवाहक महाधिवक्ता के रूप में भी काम किया था।