COVID19: महाराष्ट्र में 14 अप्रैल से धारा 144 लागू, रिक्शेवाले और गरीबी रेखा से नीचे के तबकों को 15 दिन के लिए 1500 रुपये की फौरी राहत

 

महाराष्ट्र में बेकाबू कोरोना संक्रमण की रफ्तार के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में कल से 15 दिनों के लिए धारा 144 लागू करने समेत आज कई घोषणा की गई है। ये सारी पाबंदियां कल यानी 14 अप्रैल की रात 8 बजे से लेकर 1 मई की सुबह 7 बजे तक लागू रहेंगी। उद्धव ठाकरे ने मीडिया से बात करते हुये कहा कि लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा है, लेकिन जो पाबंदिया लगाई गईं हैं वे काफी सख्त है, जिसमें सिर्फ जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी सेवाओं को राज्य में बंद रखने का आदेश दिया गया है।

 

महाराष्ट्र में दिन प्रतिदिन हालात बिगड़ रहे है और केंद्र सरकार की तरफ से भेजी जाने वाली दवाई की खेप भी बाधित हो रही है। हालांकि BMC ने अपने कर्मचारियों को काफी मुस्तैदी से ज्यादा से ज्यादा सैंपल लेकर टेस्ट करने के काम में लगा रखा है।

 

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि कल रात 8 बजे से ‘ब्रेक द चेन’ मुहिम को शुरू किया जाएगा। राज्य में 15 दिनों तक कर्फ्यू लगा रहेगा। ये लॉक डाउन जैसा होगा लेकिन रेहड़ी पटरी वाले, श्रमिक , रिक्शा चालकों आदि को 15 दिन के लिए डेढ़ हजार रुपये दिए जाएंगे। और गेहूं के साथ चावल का वितरण भी किया जायेगा। अस्पताल और बैंक और दूसरी जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब संस्थानों पर नियम कड़ाई से लागू रहेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बसें चलती रहेंगी।

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