INX मीडिया केस: ईडी ने कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की 11.04 करोड़ रुपये की संपत्ति की कुर्क

कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के ख़िलाफ ED ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी ₹11.04 करोड़ की संपत्ति को ज़ब्त कर लिया है। ED ने यह कार्रवाई INX मीडिया मामले में की है। ईडी ने कहा कि कुर्क की गई चार संपत्तियों में से एक कर्नाटक के कूर्ग जिले में स्थित अचल संपत्ति है। बयान में कहा गया है कि कार्ति के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया गया है।

यह मामला आईएनएक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड से “प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से” प्राप्त कथित अवैध संतुष्टि से संबंधित है।

ईडी ने आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) मंजूरी देने में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए 2017 में पीएमएलए के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया था। आईएनएक्स मीडिया को 2007-08 में एफआईपीबी (विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड) की मंजूरी मिली थी, जब पी चिदंबरम संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की तत्कालीन सरकार में केंद्रीय वित्त मंत्री थे। आरोप है कि यह मंजूरी कानूनी नहीं थी और एजेंसियों ने पी चिदंबरम पर अपने बेटे कार्ति के माध्यम से मीडिया समूह के प्रमोटर इंद्राणी और पीटर मुखर्जी से रिश्वत लेकर भ्रष्टाचार और धनशोधन करने का आरोप लगाया है। एफआईपीबी को मोदी सरकार ने 2017 में खत्म कर दिया था।

बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम तमिलनाडु की शिवगंगा लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद हैं और उन्हें आईएनएक्स मामले में सीबीआई और ईडी दोनों ने गिरफ्तार किया था। कार्ति चिदंबरम के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी किए जाने में कथित अनियमितता के सिलसिले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम और अन्य के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया है।

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