कंझावला हिट एंड ड्रैग केस: रोहिणी कोर्ट में 800 पन्नों की चार्जशीट दाखिल, 4 आरोपियों पर हत्या का आरोप
दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के कंझावला मामले में शनिवार को रोहिणी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। करीब 800 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है। इस मामले में करीब 120 गवाह हैं। चार्जशीट में सात में से चार आरोपियों पर हत्या का आरोप लगाया गया है। मामले के सात आरोपियों में से पुलिस ने अमित, कृष्ण, मिथुन और मनोज पर हत्या के साथ भारतीय दंड संहिता की अन्य संबंधित धाराओं का आरोप लगाया है। हादसे के समय वे वाहन के अंदर मौजूद थे। दूसरी ओर दीपक, अंकुश और आशुतोष पर धारा 201 के तहत आपराधिक साजिश रचने और साक्ष्य नष्ट करने का मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले कंझावला हिट एंड ड्रैग मामले में अन्य दो आरोपी आशुतोष और अंकुश को सबूतों को नष्ट करने, आपराधिक साजिश और अन्य अपराधों से संबंधित धाराओं के तहत फ्रेम किया गया था।
शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि आरोपियों को MV act की 185 क्यों लगाया? इस पर पुलिस ने कोर्ट को बताया कि उन लोगों ने ड्रिंक किया हुआ था। कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट में फोटोग्राफ नही लिया गया है, इसलिए वह संज्ञान नही लेगी। मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। कोर्ट उस दिन संज्ञान लेने पर सुनवाई करेगा।
चार्जशीट में ये है-
– दिल्ली पुलिस ने कुल 7 आरोपियों में से चार के खिलाफ हत्या की धारा लगाई है। उन चार आरोपियों के नाम अमित खन्ना , मनोज मित्तल, मिथुन और कृष्ण है।
– मुख्य तौर पर जो धाराएं लगाई गई है उनमें IPC की धारा- 302 यानी हत्या, 120B- आपराधिक साजिश, 201- सबूतो को नष्ट करधा और 212- आरोपियों को शरण देना है।
– दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक दुर्घटना के वक्त गाड़ी के अंदर मौजूद अमित खन्ना, कृष्णा, मिथुन और मनोज मित्तल के खिलाफ हत्या की धारा लगाई गई है।
– दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सबूत मिटाने की धारा 201 भी लगाई है।
– चार्जशीट के मुताबिक अमित खन्ना के खिलाफ IPC की धारा 302/279/337/201/212/182/34/120B लगाई गई है। अमित के खिलाफ MV act की धारा 3/181, 185 भी लगाई गई है।
– कृष्ण के खिलाफ IPC की धारा 302/201/212/34/120B/182 लगाई गई है।
– मिथुन के खिलाफ IPC की धारा 302/201/212/34/120B/182 लगाई गई है।
– मनोज मित्तल के खिलाफ IPC की धारा 302/201/212/34/120B/182 लगाई गई है।
– दीपक खन्ना के खिलाफ़ IPC की धारा 201/212/182/34/120B लगाई गई है।
– अंकुश के खिकाफ IPC की धारा 201/212/182/34/120B लगाई गई है।
– आशुतोष के खिलाफ IPC की धारा 201/212 /182/34/120B लगाई गई है। आशुतोष के खिलाफ़ M.V. Act की धारा 5/180 भी लगाई गई है।
बता दें कि ये मामला दिल्ली में 20 वर्षीय युवती की हत्या से जुड़ा है। नए साल के दिन उसे 13 किलोमीटर तक घसीटा गया था। सूत्रों के मुताबिक पुलिस के हाथ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज लगे हैं, जिनसे यह बात साफ होती है कि दुर्घटना के स्पॉट के कुछ ही दूरी पर आरोपियों को पता लग गया था कि अंजलि उनकी कार के नीचे फंसी है। उन्होंने कार रोकी, नीचे देखा और फिर अंजलि को बचाने की कोशिश नहीं की। साथ ही वापस कार में बैठकर वहां से भागने लगे। इसी वजह से पुलिस ने कार में बैठे सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया।