दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अब निरस्त की जा चुकी शराब आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।
विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल की अध्यक्षता वाली एक विशेष सीबीआई अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ दर्ज सीबीआई मामले में जमानत खारिज कर दी, जो दिल्ली में अब रद्द की जा चुकी आबकारी नीति को लागू करने में कथित अनियमितताओं से जुड़ा हुआ था।
मनीष सिसोदिया के वकीलों की दलील के बाद भी अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी कि केंद्रीय जांच एजेंसी को उनके द्वारा ली गई तलाशी के दौरान दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री के खिलाफ कोई आपत्तिजनक सबूत नहीं मिला।
विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने पिछले हफ्ते सुनवाई की आखिरी तारीख को सिसोदिया के जमानत पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने सुनवाई की अंतिम तिथि पर अदालत द्वारा निर्देशित संक्षिप्त लिखित प्रस्तुतियाँ और संबंधित निर्णय प्रस्तुत किए थे। सीबीआई ने इस मामले में एक केस डायरी और कई गवाहों के बयान भी पेश किए थे।
बता दें कि सिसोदिया ने अपनी जमानत याचिका में पहले कहा था कि उन्हें हिरासत में रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा क्योंकि मामले से संबंधित सभी बरामदगी पहले ही की जा चुकी है।