मुंबई के मीरा रोड क्षेत्र में भगवान राम की शोभायात्रा में 2 गुटों के बीच झड़प हो गई जिसके बाद पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि जो भी कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। मीरा रोड इलाके में भारी सुरक्षा तैनात की गई है। स्थानीय पुलिस, मुंबई पुलिस, पालघर पुलिस, ठाणे ग्रामीण पुलिस, आरएएफ (रैपिड एक्शन फोर्स), एमएसएफ (महाराष्ट्र सुरक्षा बल) और एसआरपीएफ को इलाके में तैनात किया गया है।
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दरअसल कारों और मोटरसाइकिलों पर सवार 10-12 लोगों के एक समूह ने रविवार रात मीरा भायंदर के नया नगर में भगवान राम के नारे लगाते हुए एक रैली निकाली थी। यह रैली अयोध्या में निर्धारित राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले निकाली गई थी। रैली के दौरान पटाखे फोड़े जाने पर दूसरे समूह ने आपत्ति जताई और फिर दोनों समूहों के बीच हाथापाई शुरू हो गई।
डीसीपी जयंत बजबाले ने कहा, “मुंबई से सटे मीरा रोड में दो समुदायों के बीच झड़प के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। अबू शेख नाम के शख्स का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वह लोगों को भड़काते हुए नजर आ रहा है। इस वीडियो को पोस्ट करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने दो दिन की हिरासत मांगी है।”
इस घटना को लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने एक पोस्ट में कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
फड़णवीस ने कहा कि मीरा भायंदर के नया नगर में जो कुछ हुआ, उसके बारे में उन्होंने विस्तृत जानकारी ली है। उन्होनें कहा, “पुलिस को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। अब तक 13 को गिरफ्तार किया जा चुका है और इसमें शामिल अन्य लोगों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए सीसीटीवी फुटेज का विस्तृत विश्लेषण किया जा रहा है।”
देवेंद्र फड़नवीस ने कहा, “जो कोई भी कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा और महाराष्ट्र में कानून-व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने का प्रयास करेगा, उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”
डीसीपी श्रीकांत पाठक ने कहा, “हम घटना की जांच कर रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं सभी से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। पुलिस ने समय पर कार्रवाई की है।”
नया नगर पुलिस ने उपद्रव करने वालो के खिलाफ धारा 307,153A,295A,341,141,143,149 और 427 के तहत मामला दर्ज किया है।