अध्यादेश पर दिल्ली बनाम केंद्र: सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को संविधान पीठ के पास भेजा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र के अध्यादेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका को पांच सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेज दिया। अदालत दिल्ली सरकार द्वारा केंद्र के अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मामले को संवैधानिक बेंच के पास भेजने का संकेत दिया था।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, ”हम इसे संविधान पीठ को सौंपेंगे।

पीठ ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना और दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, अभिषेक सिंघवी की संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद अपने फैसले की घोषणा की।

दिल्ली की निर्वाचित सरकार की शक्तियों को कम करने के लिए केंद्र द्वारा मई में एक अध्यादेश लाया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि से संबंधित सेवाओं को छोड़कर, दिल्ली में सेवाओं का नियंत्रण निर्वाचित सरकार को सौंपने के कुछ दिनों बाद कार्यकारी आदेश जारी किया गया था। केंद्र सरकार के इस कदम के बाद अरविंद केजरीवाल देशव्यापी दौरे पर गए और दिल्ली अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए गैर-भाजपा दलों से मुलाकात की। केजरीवाल ने कहा कि अध्यादेश देश के संघीय ढांचे को नष्ट कर देगा। आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने भी दिल्ली अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और इसे असंवैधानिक और स्पष्ट रूप से मनमाना बताया।

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