सूरत की एक अदालत द्वारा 2019 के मानहानि मामले में दो साल की जेल की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। वायनाड के सांसद को उनकी “सभी चोरों के पास मोदी उपनाम क्यों है” टिप्पणी के लिए दोषी ठहराया गया था।
लोकसभा से जारी नोटिस में कहा गया है कि, “सूरत के चीफ जूडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में राहुल गांधी को मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई है। ऐसे में केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता 23 मार्च 2023 से समाप्त की जाती है। नोटिफिकेशन में संविधान के आर्टिकल 102 (1) (e) के सेक्शन 8 के पीपल ऑफ रिप्रजेंटेशन एक्ट, 1951 के तहत ये फैसला किया गया है”। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह के नाम से जारी इस नोटिफिकेशन की कॉपी राहुल गांधी को भी भेज दी गई है। इसके अलावा राहुल की सदस्यता जाने का नोटिस राष्ट्रपति सचिवालय, मुख्य चुनाव अधिकारी तिरुवनंतपुरम, केरल, एनडीएमसी से सचिव इसके अलावा लोकसभा सचिवालय के सभी ब्रांच को भेजा गया है और अब इस फैसले के बाद अब राहुल संसद में नजर नहीं आयेंगे।
दरअसल, सूरत कोर्ट के फैसले के बाद से ही राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता पर तलवार लटक रही थी। जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक, अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा हुई हो तो ऐसे में उनकी सदस्यता (संसद और विधानसभा से) रद्द हो जाएगी। इतना ही नहीं सजा की अवधि पूरी करने के बाद छह वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी होते हैं।
अयोग्य ठहराए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस ने कहा, “यह अपमानजनक है और सच्चाई की जीत होगी।”
कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा, “जिस दिन राहुल गांधी ने अडानी, पीएम के खिलाफ सवाल उठाए, राहुल गांधी को चुप कराने के लिए इस तरह की साजिश शुरू की गई। यह बीजेपी सरकार के लोकतंत्र विरोधी, तानाशाही रवैये का स्पष्ट मामला है।”
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाजपा ने राहुल गांधी को अयोग्य घोषित करने के लिए सभी तरह की कोशिश की है, लेकिन कांग्रेस अडानी समूह के मामले में जेपीसी जांच की अपनी मांग जारी रखेगी। उन्होंने कहा, “बीजेपी नेउन्हें अयोग्य ठहराने के सभी तरीके आजमाए। वे सच बोलने वालों को नहीं रखना चाहते, लेकिन हम सच बोलना जारी रखेंगे। लोकतंत्र को बचाने के लिए हम जेपीसी की मांग करते रहेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो हम जेल जाएंगे।”
They (BJP) tried all ways to disqualify him. They don't want to keep those who are speaking the truth but we will continue to speak the truth. We'll continue to demand JPC, If needed we'll go to jail to save democracy: Cong president on Rahul Gandhi's disqualification as MP pic.twitter.com/gEGySF4yIx
— ANI (@ANI) March 24, 2023
तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर ने ट्विटर पर लिखा, “अदालत के फैसले के 24 घंटे के भीतर और एक अपील प्रक्रिया करने से पहले ही इस कार्रवाई से और इस तरह की तेज़ी से मैं स्तब्ध हूं। यह हमारे लोकतंत्र के लिए अशुभ है।”
I’m stunned by this action and by its rapidity, within 24 hours of the court verdict and while an appeal was known to be in process. This is politics with the gloves off and it bodes ill for our democracy. pic.twitter.com/IhUVHN3b1F
— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) March 24, 2023
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि, ‘श्री राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करना तानाशाही का एक और उदाहरण है। बीजेपी ये ना भूले कि यही तरीका उन्होंने श्रीमती इन्दिरा गांधी के खिलाफ भी अपनाया था और मुंह की खानी पड़ी। श्री राहुल गांधी देश की आवाज हैं जो इस तानाशाही के खिलाफ अब और मजबूत होगी। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और हिंसा का मुद्दा उठाया। इन पर ध्यान देने की जगह भाजपा सरकार राहुल जी के खिलाफ दमनकारी कदम उठा रही है’।
श्री राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करना तानाशाही का एक और उदाहरण है। बीजेपी ये ना भूले कि यही तरीका उन्होंने श्रीमती इन्दिरा गांधी के खिलाफ भी अपनाया था और मुंह की खानी पड़ी। श्री राहुल गांधी देश की आवाज हैं जो इस तानाशाही के खिलाफ अब और मजबूत होगी।
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) March 24, 2023
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्विटर पर लिखा, “हम इस लड़ाई को कानूनी और राजनीतिक दोनों तरह से लड़ेंगे। हम भयभीत या चुप नहीं रहेंगे। पीएम से जुड़े अडानी महामेगा स्कैम में जेपीसी के बजाय @RahulGandhi अयोग्य हैं। भारतीय लोकतंत्र ओम शांति।” ”
We will fight this battle both legally and politically. We will not be intimidated or silenced. Instead of a JPC into the PM-linked Adani MahaMegaScam, @RahulGandhi stands disqualified. Indian Democracy Om Shanti. pic.twitter.com/d8GmZjUqd5
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) March 24, 2023
बता दें की सूरत की एक अदालत ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को गुरुवार को दो साल कैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान ही कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी।