ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि व्यास तहखाना के अंदर पूजा जारी रहेगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, जिसमें हिंदुओं को वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के अंदर दक्षिणी तहखाने में पूजा करने की अनुमति दी गई थी। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें वाराणसी अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी। वाराणसी की अदालत ने हिंदुओं को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित ‘व्यास जी का तहखाना’ में पूजा करने की अनुमति दी थी।
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, “आज, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अंजुमन इंतजामिया के आदेश की पहली अपील को खारिज कर दिया है जो 17 और 31 जनवरी के आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई थी। हाई कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दी है। इसका मतलब है कि जो पूजा चल रही थी वह वैसे ही चलती रहेगी। आदेश का प्रभाव यह है कि ज्ञानवापी परिसर के ‘व्यास तहखाना’ में चल रही पूजा जारी रहेगी। अगर अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट आती है तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी कैविएट दाखिल करेंगे।”
अधिवक्ता प्रभाष पांडे ने कहा, “आज अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। पूजा जारी रहेगी। सनातन धर्म के लिए यह बड़ी जीत है। वे(मुस्लिम पक्ष) इसमें रिव्यू कर सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।”
वहीं हाईकोर्ट के फैसले पर अयोध्या भूमि विवाद मामले में पूर्व वादी इकबाल अंसारी ने कहा, “सरकार किसी की भी हो, कानून सबके लिए समान है। अदालत के फैसले का सभी को सम्मान करना चाहिए।”
31 जनवरी को वाराणसी की एक अदालत ने हिंदू भक्तों को ज्ञानवापी परिसर के दक्षिणी तहखाने के अंदर पूजा करने की अनुमति दी थी। अदालत ने जिला प्रशासन को भक्तों द्वारा की जाने वाली पूजा के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया था और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को इसके लिए एक पुजारी को नामित करने के लिए कहा था।
इसके बाद मस्जिद कमेटी ने वाराणसी कोर्ट के आदेश के फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने 15 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
वाराणसी अदालत का आदेश चार महिला वादी द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद के सीलबंद हिस्से की खुदाई और सर्वेक्षण की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद आया था। हिंदू पक्ष के अनुसार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की रिपोर्ट से पता चला है कि ज्ञानवापी मस्जिद के निर्माण से पहले एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था, जिसके बाद शीर्ष अदालत में याचिका दायर की गई थी।
अपनी याचिका में, महिलाओं ने तर्क दिया था कि ‘शिवलिंग’ की सटीक प्रकृति का निर्धारण इसके आसपास की कृत्रिम/आधुनिक दीवारों/फर्श को हटाने और खुदाई द्वारा और अन्य वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके पूरे सील क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के बाद किया जा सकता है।
कई हिंदू कार्यकर्ताओं ने कहा है कि विवादित ज्ञानवापी मस्जिद स्थल पर पहले से एक मंदिर मौजूद था और 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर इसे ध्वस्त कर दिया गया था। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने इस दावे को खारिज कर दिया है।