केंद्रीय जांच ब्यूरो ने पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए दोषपूर्ण व्यवहार्यता रिपोर्ट को लेकर महाराष्ट्र सरकार द्वारा संचालित कंपनी के तीन अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक निजी कंपनी सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) इकाई सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के तीन अधिकारियों पर निविदा समझौते की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट में गलतबयानी के परिणामस्वरूप उक्त संयंत्र का प्रदर्शन खराब रहा, जिससे कंपनी को लगभग 190 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
यह प्लांट महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित है।
सीबीआई ने आरोप लगाया है कि, “अन्य लोगों के साथ साजिश में आरोपियों ने महाराष्ट्र के अहमदनगर में खिरविरे/कोंभलाने में स्थित एसजेवीएनएल के उक्त पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए निविदा विनिर्देशों के अनुसार उपकरण और सामग्री की उचित आपूर्ति और स्थापना सुनिश्चित नहीं की।” .