उद्योगपति सज्जन जिंदल पर बलात्कार का आरोप, एफआईआर दर्ज; स्टील दिग्गज ने इसे ‘झूठा और निराधार’ बताया

जेएसडब्ल्यू (JSW) समूह के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक उद्योगपति सज्जन जिंदल पर एक 30 वर्षीय महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया है। महिला ने उनके खिलाफ मुंबई पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं जिंदल ने महिला द्वारा उन पर लगाए गए बलात्कार के आरोपों से इनकार किया है। एक आधिकारिक बयान में, जिंदल ने कहा कि आरोप “झूठा और निराधार” है।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, “श्री सज्जन जिंदल इन झूठे और बेबुनियाद आरोपों से इनकार करते हैं। वह जांच में पूरा सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चूंकि जांच जारी है, हम इस स्तर पर आगे टिप्पणी करने से बचेंगे। हम आपसे परिवार की निजता का सम्मान करने का अनुरोध करते हैं।”

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महिला की शिकायत के मुताबिक, जिंदल और वह 2021 में मिले थे और दुबई में एक आईपीएल क्रिकेट मैच के दौरान वीआईपी बॉक्स में बैठे थे। अपनी शिकायत में, महिला ने उल्लेख किया कि वे बाद में फिर मिले। महिला के मुताबिक, जिंदल ने कथित तौर पर उससे शादी करने का वादा किया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

शिकायत में बताया गया है कि जिंदल ने 24 जनवरी 2022 को कथित तौर पर महिला का यौन उत्पीड़न किया। महिला ने दावा किया कि जिंदल ने बाद में उससे माफी मांगी लेकिन कथित तौर पर उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।

महिला ने इस साल फरवरी में पुलिस से संपर्क किया था और बाद में जब उसकी शिकायत दर्ज नहीं की गई तो उसने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया। महिला ने वकील रिजवान मर्चेंट और गायत्री गोखले के माध्यम से बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान वकील मर्चेंट ने बताया कि कैसे महिला को एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन तक दौड़ाया गया और एफआईआर दर्ज नहीं की गई।

पहले की सुनवाई के दौरान, जस्टिस पीडी नाइक और एनआर बोरकर की पीठ ने मुंबई के तीन पुलिस स्टेशनों के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षकों को तलब किया था और उनके उदासीन दृष्टिकोण पर सवाल उठाया था।

बीकेसी पुलिस स्टेशन और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक आरएच कदम के निर्देश पर राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त लोक अभियोजक वाई वाई दबाके ने कहा कि यदि शिकायतकर्ता 13 दिसंबर को उनके सामने पेश होती हैं, तो एक बयान दर्ज किया जाएगा और शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर कार्रवाई शुरू की जाएगी।

बुधवार, 13 दिसंबर को मुंबई के बीकेसी पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई।

जिंदल के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के एक दिन बाद गुरुवार को मर्चेंट और गोखले ने अदालत को बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिसके बाद पीठ ने बीकेसी पुलिस को अपनी जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया।

अदालत ने पुलिस को यह भी निर्देश दिया कि मामले की जांच दो महीने की वैधानिक सीमा के भीतर पूरी की जानी चाहिए।

महिला मुंबई के एक महंगे इलाके में रहती है। उनका बयान दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू हो गई है। मुंबई पुलिस ने मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। जिंदल ने एक प्रेस बयान में आरोपों से इनकार किया और आश्वासन दिया कि वह जांच प्रक्रिया के दौरान सहयोग देंगे।

स्टील दिग्गज जिंदल (64) जेएसडब्ल्यू ग्रुप का नेतृत्व करते हैं, जो स्टील, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, सीमेंट, पेंट, ई-कॉमर्स और खेल सहित विविध व्यवसायों वाला एक बहुराष्ट्रीय समूह है। उन्होंने एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में कार्य भी किया है और 2021 से 2022 तक विश्व इस्पात संघ के अध्यक्ष का पद संभाला है।

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