दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को भाजपा सांसद और निवर्तमान डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को उनके खिलाफ कई महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के मामले में दो दिन की अंतरिम जमानत दे दी। अंतरिम जमानत 25,000 रुपये के बांड पर दी गई। बृज भूषण ने आरोप पत्र को शब्दशः रिपोर्ट किए जाने पर आपत्ति जताई और अदालत में मीडिया ट्रायल का भी आरोप लगाया। आरोपों का जवाब देते हुए अदालत ने कहा कि एक उचित आवेदन दायर किया जा सकता है।
Former Wrestling Federation of India (WFI) chief and BJP MP Brij Bhushan Sharan Singh and Vinod Tomar granted interim bail by Delhi's Rouse Avenue court in the case of alleged sexual harassment of wrestlers. pic.twitter.com/EYWbwmQfuZ
— ANI (@ANI) July 18, 2023
डब्ल्यूएफआई के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर को भी अंतरिम जमानत दे दी गई। कोर्ट नियमित जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करेगी।
Hearing on regular bail of Former Wrestling Federation of India (WFI) chief and BJP MP Brij Bhushan Sharan Singh and Vinod Tomar will be held on July 20. Interim bail has been granted to them till the next date of hearing.
— ANI (@ANI) July 18, 2023
अदालत ने मीडिया कर्मियों से यह भी कहा कि वे अपनी रिपोर्टिंग के प्रति जिम्मेदार रहें और न्यायाधीशों के बारे में गलत उद्धरण न दें। अदालत ने कहा, “खराब मीडिया रिपोर्टिंग के परिणाम होते हैं और यह अदालत की अवमानना हो सकती है।”
राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी से पहले बृजभूषण के आवास के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। छह महिला पहलवानों ने बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न करने और डराने-धमकाने का आरोप लगाया है।
2 जून को दिल्ली पुलिस ने बृज भूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के आधार पर दो एफआईआर और 10 शिकायतें दर्ज कीं थीं। डब्ल्यूएफआई प्रमुख के खिलाफ शिकायतों में अनुचित तरीके से छूने, लड़कियों की छाती पर हाथ रखने, छाती से पीठ की ओर हाथ ले जाने और उनका पीछा करने जैसे अन्य प्रयासों का जिक्र किया गया है।
पुलिस ने छह बार के सांसद बृज भूषण सिंह के खिलाफ 15 जून को धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और आईपीसी की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दायर किया था।
हालांकि बृज भूषण शरण सिंह ने यौन दुर्व्यवहार के सभी आरोपों से इनकार किया है और यहां तक कि सभी आरोपों का खंडन करते हुए एक अपमानजनक बयान भी जारी किया है।