कलकत्ता HC ने पंचायत चुनावों के लिए पूरे बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती का दिया आदेश

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य में पंचायत चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को 48 घंटे के भीतर आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया है। पश्चिम बंगाल के जिलों में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश देते हुए, अदालत ने कहा, “यह स्पष्ट नहीं है कि राज्य चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल राज्य केंद्रीय बलों की तैनाती के खिलाफ क्यों हैं? इस तरह की तैनाती से अतीत में आवश्यक परिणाम मिले हैं।”

अदालत ने कहा कि केंद्रीय बलों की सहायता की अत्यंत आवश्यकता है क्योंकि उनके द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली काफी अलग होगी। उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया के दौरान राज्य में चुनाव पूर्व हिंसा की कई घटनाओं के बीच यह घटनाक्रम सामने आया है। गुरुवार को दक्षिण 24 परगना और बीरभूम जिलों में हिंसा के मामले सामने आए।

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और इंडियन सेक्युलर फ्रंट (आईएसएफ) के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के दौरान भांगर इलाके में बम फेंके गए, जिसके बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। पंचायत चुनाव से पहले नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन 15 जून था।

इससे पहले बुधवार को, दक्षिण 24 परगना और बांकुरा जिलों के कुछ हिस्सों में झड़पों की सूचना मिली थी, जिसके बाद भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा था।

इस बीच, बंगाल में सत्ताधारी टीएमसी और विपक्ष ने हिंसा के लिए एक-दूसरे पर निशाना साधा। झड़पों के कारण नामांकन पत्र दाखिल नहीं कर पाने वाले उम्मीदवारों को लेकर भाजपा बुधवार को एसईसी कार्यालय में घुस गई थी।

दूसरी ओर टीएमसी ने आरोप लगाया कि भाजपा सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने में अपनी विफलता से ध्यान हटाने के लिए नाटक कर रही है। 15 जून को बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों पर पंचायत चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करते समय हिंसा करने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा, “विपक्षी दल नामांकन दाखिल करने के दौरान हिंसा करके गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वे राज्य की छवि खराब करने के लिए ऐसा कर रहे हैं।”

पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव 8 जुलाई को होंगे। लगभग 75,000 सीटों के लिए मतदान एक ही चरण में होगा। चुनाव में ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के लिए मतदान शामिल होगा।

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