एमके स्टालिन ने केंद्र से नए आपराधिक कानून वापस लेने को कहा, बोले- ‘जल्दबाजी में ऐसा नहीं किया जा सकता’

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर तीन नए आपराधिक कानूनों को वापस लेने के लिए कहा है। उन्होंने पत्र में कहा कि नए कानून “जल्दबाजी में, पर्याप्त विचार-विमर्श और परामर्श के बिना” बनाए गए हैं। स्टालिन ने गृह मंत्री से सभी राज्यों और अन्य प्रमुख हितधारकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए नए अधिनियमों की समीक्षा करने और फिलहाल कानूनों को रोकने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा, “ये अधिनियम भारत के संविधान की सूची III – समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं और इसलिए राज्य सरकार के साथ व्यापक परामर्श किया जाना चाहिए था। राज्यों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया और नए कानून विपक्षी दलों की भागीदारी के बिना संसद द्वारा पारित किए गए।”

“इन नए कानूनों के कार्यान्वयन के लिए शैक्षणिक संस्थानों के साथ चर्चा और लॉ कॉलेज के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम में संशोधन की आवश्यकता होगी, जिसके लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता है… नए नियमों को तैयार करना और हितधारक विभागों के परामर्श से मौजूदा रूपों और संचालन प्रक्रियाओं को संशोधित करना भी अनिवार्य है, जो कि जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता।”

उन्होंने पिछले साल भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन में राज्य सरकार के सामने आने वाले कुछ मुद्दों पर प्रकाश डाला।

स्टालिन ने दावा किया कि इन अधिनियमों में कुछ “मौलिक त्रुटियाँ” थीं।

मुख्यमंत्री ने एक उदाहरण देते हुए कहा, “भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 में हत्या के दो अलग-अलग वर्गों के लिए दो उपधाराएं हैं लेकिन सजा समान है। बीएनएसएस और बीएनएस में कुछ और प्रावधान हैं जो अस्पष्ट या आत्म-विरोधाभासी हैं।”

उन्होंने आगे कहा कि तीन नए अधिनियम, अर्थात् भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सभी के नाम संस्कृत में हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 348 का स्पष्ट उल्लंघन है।

स्टालिन ने कहा, “यह अनिवार्य है कि संसद द्वारा पारित सभी अधिनियम अंग्रेजी में होंगे।”

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