दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने के कविता के खिलाफ जो आरोपपत्र दाखिल किया था उसमें अब बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपपत्र के मुताबिक, भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के कविता ने कथित तौर पर तथाकथित ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों और आप नेताओं के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत देने और अनुचित लाभ प्राप्त करने की साजिश रची।
जांच एजेंसी ने दावा किया कि कविता ने इंडोस्पिरिट्स कंपनी के माध्यम से 292.8 करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा किया। जांच एजेंसी ने दावा किया कि यह राशि साजिश और रिश्वत के भुगतान के परिणामस्वरूप प्राप्त की गई थी। इसमें 100 करोड़ AAP नेताओं को रिश्वत और 192.8 करोड़ इंडोस्पिरिट्स कंपनी का लाभ शामिल है।
ईडी के आरोपपत्र में कहा गया है, “इंडोस्पिरिट्स को एक वास्तविक व्यावसायिक यूनिट के रूप में दिखाकर और 292.8 करोड़ रुपये की अपराध आय प्राप्त करके, वह अपराध की आय को एक वैध व्यवसाय से वास्तविक लाभ के रूप में पेश करने में शामिल है।”
जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि बीआरएस नेता को अपने सहयोगी अभिषेक बोइनपल्ली के नाम पर इंडोस्पिरिट्स से 5.5 करोड़ रुपये की अपराध आय भी प्राप्त हुई।
दरअसल इस आरोपपत्र में ईडी ने 1100 करोड़ के घोटाले के बारे में बताया है। इसमें दावा किया गया है, “के कविता ने अपने बिचौलिए के माध्यम से सरकारी पदाधिकारियों को रिश्वत देकर 1,100 करोड़ रुपये की अपराध आय अर्जित करने में हिस्सा लिया है।” साथ ही यह भी बताया कि उन्होनें कथित तौर पर अपराध की आय को सरकारी अधिकारियों को ट्रांसफर करने में भाग लिया था।
ईडी के अनुसार, कविता ने मामले में अपनी भूमिका और संलिप्तता को छुपाने के लिए सबूत और अपने मोबाइल फोन की सामग्री को हटा दिया। इसमें कहा गया है कि बीआरएस नेता ने जांच के लिए नौ फोन प्रस्तुत किए जो सभी स्वरूपित थे और उनमें कोई डेटा नहीं था।
ईडी ने दावा किया कि के कविता ने डिजिटल साक्ष्य नष्ट कर दिए हैं। जिसमें मोबाइल फोन का डेटा भी शामिल है। ईडी को के कविता के पास से 9 मोबाइल फोन मिले थे लेकिन उनमें से सभी फोन फॉर्मेट है। किसी में भी कोई डेटा नहीं है। ईडी ने ये भी कहा कि के. कविता ने फाइव स्टार होटल में 10 लाख रुपये का एक कमरा बुक किया था। इसके साथ ही के कविता गवाहों को भी प्रभावित करने में शामिल थीं।
जांच एजेंसी ने आरोप लगाया, “के कविता के चार्टर्ड अकाउंटेंट बुची बाबू ने अपने बयान में खुलासा किया कि बीआरएस नेता के एक सहयोगी को उनके खिलाफ 23 फरवरी और 28 फरवरी को ईडी को दिए गए अपने बयान वापस लेने के लिए कहा जा रहा था।”
इससे पहले सोमवार को दिल्ली की एक अदालत ने शराब नीति मामले में कविता की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी। कविता को अदालत में पेश किए जाने के बाद विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने हिरासत बढ़ा दी।
अदालत ने 29 मई को मामले में बीआरएस नेता के खिलाफ आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बाद उनके खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया था।
कविता शराब नीति मामले में ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज दो मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद में उनके बंजारा हिल्स स्थित घर से गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल से भी गिरफ्तार किया गया, जहां वह फिलहाल बंद हैं।