ED द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के मामले में अरविंद केजरीवाल को 15,000 रुपये के जमानत बांड पर जमानत मिल गई है। केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दो शिकायतों के आधार पर दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में जारी किए गए कई समन को नजरअंदाज करने के लिए अदालत में पेश होने के लिए कहा गया था। राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) सुप्रीमो को आज व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा था, क्योंकि ईडी की शिकायतों में आरोप लगाया गया था कि उन्होंने जांच एजेंसी द्वारा उन्हें जारी किए गए कई समन का पालन नहीं किया।
अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, ”अपराध जमानती होने के कारण, आरोपी अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जाती है।”
केजरीवाल और उनके वकील रमेश गुप्ता परिसर में भारी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश हुए।
AAP पार्टी के लीगल हेड संजीव नासियार ने कहा, “अदालत ने मुख्यमंत्री(अरविंद केजरीवाल) को तलब किया था। पिछली बार जब उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें भाग लिया तो जब उन्हें दोबारा निर्देशित किया गया तो उन्होंने कहा कि वह शारीरिक रूप से उपस्थित होंगे। वे आज पेश हुए और बेल बॉन्ड जमा किया। ज़मानत मंजूर हो गई।”
संजीव नासियार ने कहा, “ED के समन के संबंध में हमारा रुख स्पष्ट है कि वे कानून के अनुरूप नहीं हैं और अवैध हैं। अब ये कोर्ट तय करेगी। हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। अदालत जो भी निर्णय लेगी, हमारा निर्णय उसी के अनुरूप होगा।”
कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 1 अप्रैल तय की है।
इस बीच दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, “आज अरविंद केजरीवाल को न्यायालय में जाकर जमानत लेनी पड़ी और उनके जमानत लेने पर ये स्पष्ट हो गया कि वे जिन समनों को गैर-कानूनी बताते थे वो संवैधानिक थे। जांच एजेंसी के अगले समन पर आपको(अरविंद केजरीवाल) कोर्ट में आना पड़ेगा और सभी सवालों के जवाब देने पड़ेंगे।”
भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने कहा, “बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज अरविंद केजरीवाल को जमानत लेनी पड़ी। ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। ये नौबत इसलिए आई क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय(ED) द्वारा दिए गए 8 समनों की अवहेलना की। जब-जब अरविंद केजरीवाल समन का निरादर करते हैं तो वे कानून का उल्लंघन करते हैं।”
शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने निचली अदालत में पेश होने के लिए जारी समन पर रोक लगाने की केजरीवाल की मांग खारिज कर दी। ईडी द्वारा जारी समन का पालन नहीं करने पर केजरीवाल के खिलाफ नया मामला दर्ज करने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री को 16 मार्च को पेश होने के लिए बुलाया था।
अब तक केजरीवाल कुल आठ ईडी समन से बच चुके हैं।
इससे पहले, जांच एजेंसी ने एक स्थानीय अदालत में याचिका दायर कर मांग की थी कि दिल्ली की अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को जारी किए गए पहले तीन सम्मनों में शामिल नहीं होने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए।
ईडी द्वारा दायर आरोपपत्रों में, मामले के संबंध में दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम का कई बार उल्लेख किया गया है। आप नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह, पार्टी संचार प्रभारी विजय नायर और कुछ शराब कारोबारियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है।