दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद आप नेता सत्येंद्र जैन द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया। जैन को प्रवर्तन निदेशालय ने मई 2022 में गिरफ्तार किया था। उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए, हाई कोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन इस मामले में सबूत के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं क्योंकि वह एक “प्रभावशाली” व्यक्ति है। उनकी याचिका के साथ ही अदालत ने मामले में दो अन्य की याचिकाएं भी खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने ईडी और आप नेता के वकील की दलीलें सुनने के बाद 21 मार्च को जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था।
Dismissing former Delhi minister Satyendar Jain's bail plea, HC says he is influential person, may tamper with evidence
— Press Trust of India (@PTI_News) April 6, 2023
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 24 अगस्त, 2017 को सत्येंद्र जैन और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 109 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया था। यह 1.68 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति का मामला था।
सत्येंद्र जैन ने 1 मार्च को दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। जैन दिल्ली के स्वास्थ्य और जेल मंत्री थे। हालांकि, नवनियुक्त आप मंत्री आतिशी मार्लेना ने कहा कि जेल से रिहा होने के बाद वह अपना पद संभाल लेंगे।
बता दें कि सत्येंद्र जैन वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद हैं, जहां से आप नेता का मालिश करवाते हुए और अपने सेल के अंदर शानदार भोजन करते हुए वीडियो सामने आया था। ईडी के कहने के बाद नवंबर 2022 में इस मामले में एक समिति का गठन किया गया था। जांच समिति ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया कि सत्येंद्र जैन ने तिहाड़ जेल के अंदर विशेष उपचार का आनंद लेने के लिए अपने आधिकारिक पद और अधिकार का “दुरुपयोग” किया।