विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यौन शोषण के आरोपों पर जांच का सामना कर रहे कर्नाटक के सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने अपनी जर्मनी यात्रा के लिए राजनीतिक मंजूरी नहीं मांगी थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा, “उक्त सांसद की जर्मनी यात्रा के संबंध में विदेश मंत्रालय से न ही कोई राजनीतिक मंजूरी मांगी गई थी और न ही जारी की गई थी। जाहिर है, कोई वीज़ा नोट भी जारी नहीं किया गया था। राजनयिक पासपोर्ट धारकों को जर्मनी की यात्रा के लिए किसी वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। मंत्रालय ने उक्त सांसद के लिए किसी अन्य देश के लिए कोई वीज़ा नोट भी जारी नहीं किया है। हां, उन्होंने राजनयिक पासपोर्ट पर यात्रा की थी।”
पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस संरक्षक एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना 26 अप्रैल को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट चले गए थे। अपने ऊपर लगे यौन शोषण के आरोपों के बीच उन्होंने देश छोड़ दिया।
प्रज्वल रेवन्ना मौजूदा लोकसभा चुनाव में हासन से मैदान में है। सोशल मीडिया पर कुछ स्पष्ट वीडियो वायरल होने के बाद से रेवन्ना विवाद में हैं। वायरल वीडियोज में कथित तौर पर उन्हें दिखाया गया है। हालाँकि, रेवन्ना ने दावा किया है कि वायरल वीडियो से छेड़छाड़ की गई है और उन्होंने अपने पोलिंग एजेंट के माध्यम से इस संबंध में शिकायत भी दर्ज कराई थी।
कर्नाटक सरकार ने हासन सांसद से जुड़े कथित सेक्स स्कैंडल की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने गुरुवार को उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। यह नोटिस दुनिया भर के सभी इमीग्रेशन पॉइंट्स पर जारी किया गया है।
रेवन्ना ने अग्रिम जमानत की मांग करते हुए बेंगलुरु की एक सत्र अदालत में याचिका दायर की है।
बता दें कि जनता दल (सेक्युलर) के सांसद प्रज्वल रेवन्ना उनसे जुड़े कुछ अश्लील वीडियो को लेकर विवादों में हैं। उन पर उनके घर में नौकरानी के रूप में काम करने वाली एक महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। 47 वर्षीय महिला ने प्रज्वल के पिता होलेनरासीपुर विधायक एचडी रेवन्ना को भी आरोपी बनाया है। अपनी शिकायत में महिला ने दावा किया कि एचडी रेवन्ना और प्रज्वल उनके घर में महिला कर्मियों का यौन उत्पीड़न करते हैं।
महिला ने यह भी दावा किया कि प्रज्वल रेवन्ना ने उसकी बेटी के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की, जिसके बाद रेवन्ना ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया।महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 354ए, 354डी, 506 और 509 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।