एंटीलिया बम कांड: पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को बीमार पत्नी से मिलने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस अधिकारी और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी। उन्हें एंटीलिया बम कांड मामले में गिरफ्तार किया गया था। शीर्ष अदालत में अपनी याचिका में शर्मा ने दावा किया था कि उनकी पत्नी की स्वास्थ्य स्थिति हर बीतते दिन के साथ बिगड़ती जा रही थी और उन्हें तत्काल सर्जरी की सख्त जरूरत है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सेवानिवृत्त वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रदीप शर्मा को अरबपति उद्योगपति मुकेश अंबानी के दक्षिण मुंबई आवास एंटीलिया के बाहर विस्फोटकों से लदी एसयूवी की पार्किंग और बाद में ठाणे के एक कार एक्सेसरीज शॉप के मालिक मनसुख हिरेनकी हत्या के मामले में गिरफ्तार किया था।

शर्मा को जून 2021 में उनके नाम का उल्लेख करने वाले अन्य आरोपियों के बयानों और तकनीकी डेटा के रूप में सबूत के आधार पर आतंक और हत्या के मामले में उसकी संभावित भूमिका की ओर इशारा करते हुए गिरफ्तार किया गया था।

शर्मा ने मामले में निर्दोषता की दलील दी थी और पहले अदालत को बताया था कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है और वह पुलिस प्रतिद्वंद्विता के शिकार हैं। हालांकि उनकी कई जमानत याचिकाओं को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में पहचाने जाने वाले प्रदीप शर्मा को मुंबई पुलिस के पूर्व सिपाही सचिन वज़े का करीबी बताया जाता है, जिन्हें केंद्रीय एजेंसी ने दोनों मामलों में मुख्य साजिशकर्ता के रूप में गिरफ्तार किया है। प्रदीप शर्मा 1983 में मुंबई पुलिस में सब-इंस्पेक्टर के रूप में शामिल हुए थे और मुंबई अंडरवर्ल्ड से संबंधित 300 से अधिक मुठभेड़ों में शामिल रहे हैं, जिनमें से 113 शूटआउट उनके नाम पर हैं।

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