दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को यूट्यूब को निर्देश दिया कि वह अमिताभ बच्चन की पोती आराध्या बच्चन के बारे में किसी भी फर्जी खबर को अपने प्लेटफॉर्म से हटाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसी फर्जी खबरें भविष्य में भी साझा नहीं की जानी चाहिए। ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन की 11 वर्षीय बेटी ने अपने स्वास्थ्य के बारे में ‘फर्जी खबर’ की रिपोर्टिंग के लिए YouTube टैब्लॉइड के खिलाफ बुधवार को उच्च न्यायालय का रुख किया था।
उच्च न्यायालय ने फर्जी खबरें फैलाने के लिए वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म की खिंचाई की और पूछा कि क्या ऐसी कोई नीति नहीं है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसी भ्रामक सामग्री पोस्ट नहीं की जाए?
दिल्ली HC ने YouTube से कहा कि केवल यह कहना पर्याप्त नहीं है कि उपयोगकर्ताओं को एक मंच दिया गया है और यह कि वहां क्या डाला जा रहा है, इसके लिए वह जिम्मेदार नहीं है।
अदालत ने Google और सभी YouTube प्लेटफ़ॉर्म जिन्हें याचिका में पक्षकार बनाया गया था, को तलब किया और पूछा कि क्या उन्होंने IT नियमों में संशोधन के अनुसार अपनी नीति में बदलाव किया है?
कोर्ट ने यूट्यूब वीडियो पर आपत्ति जताते हुए कहा कि हर बच्चे को सम्मान और गरिमा के साथ जीने का अधिकार है और इस तरह की फेक न्यूज को रोकना प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी है।