‘लैंड फॉर जॉब स्कैम’ मामला: लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को 50 हजार रुपये के मुचलके पर मिली जमानत

नौकरी के बदले जमीन मामले में राजद प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बिना गिरफ्तारी के आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने प्रत्येक अभियुक्त को 50,000 रुपये के व्यक्तिगत जमानत बांड और इतनी ही राशि जमानत के रूप में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी और बेटी मीसा भारती आज सुबह राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे थे। राजद सुप्रीमो व्हीलचेयर पर नजर आए। सूत्रों ने कहा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के डॉक्टर जल्द ही तय करेंगे कि वह अदालत कक्ष में शारीरिक रूप से उपस्थित होंगे या नहीं। अगर डॉक्टर उन्हें आराम करने की सलाह देते हैं, तो यादव के वकील छूट के लिए कोर्ट का का रुख करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी के लिए आवेदन करेंगे।

सीबीआई ने पिछले हफ्ते नौकरी के बदले जमीन घोटाले के सिलसिले में लालू यादव से करीब दो घंटे तक पूछताछ की थी। एक दिन पहले ही उनकी पत्नी राबड़ी देवी का बयान भी बिहार में उनके पटना स्थित आवास पर दर्ज किया गया था।

जांच एजेंसी के पांच अधिकारियों की एक टीम मीसा भारती के पंडारा पार्क आवास पर भी गई थी, जहां उन्होंने कुछ दस्तावेज दिखाए और स्पष्टीकरण मांगा था। प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की गई थी। 74 वर्षीय लालू यादव गुर्दा प्रत्यारोपण सर्जरी के बाद हाल ही में सिंगापुर से लौटे हैं।

नौकरी के लिए जमीन का मामला लालू यादव के परिवार को 2004 और 2009 के बीच उनके रेल मंत्री रहने के दौरान उपहार में दी गई या बेची गई जमीन के बदले में रेलवे में की गई कथित नियुक्तियों से संबंधित है। सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में कहा है कि भर्ती के लिए भारतीय रेलवे के निर्धारित मानदंडों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए रेलवे में अनियमित नियुक्तियां की गईं। इसमें कहा गया है कि प्रतिदान के रूप में, उम्मीदवारों ने सीधे या अपने करीबी रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों के माध्यम से तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव के परिवार के सदस्यों को अत्यधिक रियायती दरों पर अपनी जमीन बेच दी।

बता दें कि विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने 27 फरवरी को आरोपियों को सम्मन जारी किया था और उन्हें 15 मार्च को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था। लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, राज कुमार सिंह, मिथलेश कुमार, अजय कुमार, संजय कुमार, धर्मेंद्र कुमार, विजय कुमार, अभिषेक कुमार, रविंद्र राय, किरण देवी, अखिलेश्वर सिंह, रामाशीष सिंह, कमल दीप मनरई (तत्कालीन सीपीओ सेंट्रल रेलवे) समेत सौम्या राघवन (तत्कालीन जीएम सेंट्रल रेलवे) को समन जारी किया गया था। इन्हीं के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *