महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के ठगी मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज की अंतरिम जमानत 10 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई की और कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई यानि 10 नवंबर तक जैकलीन को मिली अंतरिम राहत बरकार रहेगी। शनिवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने ईडी को चार्जशीट और सभी पक्षों से सम्बंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
वहीं, इस मामले में जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जैकलीन की जमानत का विरोध किया है। कोर्ट में एजेंसी ने कहा है कि जैकलीन को जमानत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि वो इस मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दखल दे सकती हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यह भी कहा है कि जैकलीन ने कभी भी जांच में सहयोग नहीं किया है। उन्होंने जांच के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी की। जैकलीन ने जांच के दौरान भारत से भागने की भी कोशिश की थी लेकिन उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी होने की वजह से वो देश से फरार नहीं हो सकी।
आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के दौरान जैकलीन फर्नांडिस कोर्ट में मौजूद थी. जैकलीन अपने वकीलों के साथ दोपहर दो बजे कोर्ट पहुंची थीं।
उल्लेखनीय है कि सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ के जबरन वसूली मामले में जैकलीन फर्नांडीज गवाह हैं। इस मामले में ईडी ने 17 अगस्त को एक चार्जशीट दाखिल कर जैकलीन को आरोपी बनाया था। इसके बाद अदालत ने उन्हें समन भेजा था। मामले में आरोपी बनाए जाने के बाद जैकलीन के वकील ने उनकी जमानत की याचिका दायर की थी।