सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार (22 अक्टूबर) को आम्रपाली होमबायर्स मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने इस दौरान प्रमोटर अनिल शर्मा और आम्रपाली ग्रुप के अन्य डायरेक्टरों की जमानत याचिका पर भी सुनवाई की। अनिल शर्मा की जमानत पर सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने उन्हें 2 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी। अनिल शर्मा को 28 फरवरी 2019 को गिरफ्तार किया गया था।
कोर्ट में मामले पर जिरह करते हुए आम्रपाली के प्रमोटर अनिल शर्मा के वकील पूर्व सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने कहा कि शर्मा साढ़े तीन साल से जेल में है और अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है। शर्मा 24 मामलों में अभी हिरासत में है और PMLA केस में अभी ट्रायल चल ही रहा है। शर्मा के वकील ने कोर्ट को बताया कि 2 से 3 गवाहों के बयान दर्ज किये गए है। शर्मा के वकील रंजीत कुमार ने कोर्ट को कहा कि कोर्ट रिसीवर की अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार हमको 50 करोड़ रूपये जमा करना है, जिसमें कि 29 करोड़ रूपये हम पहले ही जमा कर चुके हैं और शर्मा को जेल में रखने से पैसा वापस करना आसान नहीं होगा।
इस पर कोर्ट ने पूछा कि, अगर आपको रिहा किया जाता तो क्या रिकवरी में आसानी होगी? तब अनिल शर्मा के वकील ने कहा कि अगर मुझको रिहा किया जाता है तो पैसों के अरेंजमेंट करने की कोशिश करूंगा। शर्मा के वकील ने कहा कि एक ही प्रोजेक्ट के लिए अनिल शर्मा के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज की गई हैं और वो लगभग 4 साल से जेल में हैं जबकि मामले में अधिकतम सज़ा 7 साल की है। 30 केस में उन्हें गिरफ्तार किया गया है जिसमे से 6 केस में उनको जमानत मिल चुकी है और 24 केस में जमानत की मांग की गई है।
मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित ने कहा कि, यानी आप एक याचिका में सभी 24 केसों में जमानत की मांग कर रहे हैं। CJI ने अनिल शर्मा के वकील से पूछा कि क्या PMLA केस में आपकी गिरफ्तारी हुई है?, क्या आप PMLA में ज़मानत की मांग नहीं कर रहे हैं?। इस पर अनिल शर्मा के वकील ने कहा कि शर्मा की PMLA केस में गिरफ्तारी हुई है. 24 में से ज़्यादातर केस दिल्ली में चल रहे है जिसकी जांच EOW कर रही है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम 24 केस में एक साथ जमानत दे भी दें तो भी आप PMLA केस के तहत जेल में ही रहेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अनिल शर्मा को पीएमएलए एक्ट में नियमित जमानत के लिए याचिका दायर करने को कहा।
सीजेआई ललित और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने अनिल शर्मा को मेडिकल ग्राउंड पर 2 हप्ते के लिए अंतरिम जमानत दी और कहा कि 2 हफ्ते बाद शर्मा को सरेंडर करना होगा। इसको लेकर आम्रपाली वायर्स की ओर से पेश वकील एम एल लाहोटी ने अंतरिम जमानत का विरोध किया। तब कोर्ट ने कहा कि जमानत नही दी जा रही है। उनकी बेटी की तबियत खराब होने के चलते सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के लिये अंतरिम प्रोटेक्शन को बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अगस्त को अनिल शर्मा को मेडिकल ग्राउंड पर 8 हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत दिया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल शर्मा को 7 नवंबर को सरेंडर करने का आदेश दिया।
बता दें कि आम्रपाली के करीब 38,000 होमबायर्स लंबे समय से अपने फ्लैट के पोजेशन का इंतजार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पिछले 5 सालों में आम्रपाली से जुड़े मामलों की 120 से ज्यादा बार सुनवाई कर चुका है।