प्रयागराज: अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरी मौत के आरोपी आनंद गिरि को प्रयागराज के जिला न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने आनंद गिरि की जमानत अर्जी खारिज कर दी है, कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए स्वामी आनंद गिरी को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है। आनंद गिरि के अधिवक्ताओं ने कोर्ट में उन्हें निर्दोष बताते हुए जमानत की मांग की, आनंद गिरि के अधिवक्ताओं ने यह भी कहा कि जो आरोप उन पर लगाए गए हैं वह बेबुनियाद हैं, अभी तक की सीबीआई जांच में आनंद गिरी के खिलाफ कोई भी ठोस साक्ष्य सामने नहीं आ सके हैं। ऐसे में याची जमानत पाने का हकदार है। लेकिन कोर्ट में पेश सीबीआई के अधिवक्ताओं ने आनंद गिरि की जमानत अर्जी का विरोध किया। सीबीआई के वकीलों ने कहा कि महंत मौत मामले की विवेचना चल रही है, आनंद गिरि अगर जमानत पर रिहा होता है, तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है और मामले में उसके दखल से मुकदमा भी प्रभावित हो सकता है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की चली दो दिनों तक लंबी सुनवाई के बाद अपराध की गंभीरता को देखते हुए आनंद गिरि को जमानत देने से इनकार कर दिया है।
बता दें कि 20 सितंबर 2021 को महंत नरेंद्र गिरी का शव प्रयागराज के मठ बाघमबारी गद्दी के कमरे में मृत हालत में मिला था। मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों को सुसाइड नोट भी बरामद हुआ था। जिसमें स्वामी आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी को आत्महत्या का जिम्मेदार मानते हुए जॉर्जटाउन थाने में 21 सितंबर की रात में एफ आई आर दर्ज कराई गई थी। जिसमें आनंद गिरी पर महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था। सीएम योगी के निर्देश पर मामले की जांच एसआईटी को दी गई थी, लेकिन संतो की मांग को देखते हुए बाद में सीएम योगी ने सीबीआई से महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले की जांच की संस्तुति कर दी। महंत मौत मामले की जांच सीबीआई को ट्रांसफर होने के बाद जांच प्रक्रिया चल रही है। अभी तक मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल नहीं हो सकी है।सीबीआई घटना से जुड़े सभी पहलुओं की बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। मठ, मंदिर और महंत नरेंद्र गिरी के करीबियों के साथ साथ तीनों आरोपियों से जुड़े व्यक्तियों समेत लगभग 100 से अधिक लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। हालांकि जिस आपत्तिजनक वीडियो का जिक्र सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने किया था, सीबीआई अभी तक आनंद गिरि या उनके किसी करीबियों के पास से बरामद नहीं करा सकी है।
महंत मौत मामले के आरोपी आनंद गिरि की जमानत अर्जी ख़ारिज होने के बाद उनके वकील विनीत विक्रम सिंह ने जिला न्यायालय के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है।