अभिनेत्री ने जुबिलेंट फूडवर्क्स के मालिक पर बलात्कार और वीडियो बनाने का लगाया आरोप; मामला दर्ज

ठाणे पुलिस ने एक बॉलीवुड अभिनेत्री की बलात्कार और धोखाधड़ी की शिकायत के बाद एक व्यवसायी और उसके सहयोगी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। अभिनेत्री की याचिका पर सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा बॉम्बे उच्च न्यायालय को कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई।

अभिनेत्री ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पुलिस तीन महीने तक उनकी शिकायत पर कार्रवाई करने में विफल रही, जिसके कारण उनके पास अपने अधिवक्ताओं मोहम्मद अहमद और सोफिया शेख के माध्यम से न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा।

याचिका के अनुसार, अभिनेत्री ने मुंबई के एक होटल में पूजा सिंह के माध्यम से जुबिलेंट फूडवर्क्स के चेयरमैन श्याम सुंदर भरतिया से मुलाकात की, जहां उन्होंने उनकी परियोजना में निवेश करने की रुचि व्यक्त की।

बाद में उन्होंने उसे और सिंह को आगे की चर्चा के लिए सिंगापुर आमंत्रित किया। 18 मई, 2023 को सिंगापुर पहुंचने के बाद, अभिनेत्री ने आरोप लगाया कि भरतिया और सिंह ने उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे नशीला पदार्थ दिया। याचिका में दावा किया गया कि भरतिया ने उसके साथ बलात्कार किया, जबकि सिंह ने मारपीट की रिकॉर्डिंग की, और यह दुर्व्यवहार अगले तीन दिनों तक जारी रहा।

अभिनेत्री ने आगे आरोप लगाया कि भरतिया और सिंह ने बाद में उसे धमकाने के लिए वीडियो का इस्तेमाल किया, जिससे वह मुंबई और दिल्ली के होटलों में कई बार उनसे मिलने के लिए मजबूर हो गई। इसके अलावा, सिंह ने कथित तौर पर एक कंपनी बनाई जिसमें भरतिया ने 50 करोड़ रुपये निवेश करने का वादा किया।

हालांकि, 18 मार्च 2024 तक केवल 9.44 करोड़ रुपये का निवेश किया गया, जिसे सिंह ने अभिनेत्री की जानकारी के बिना उसके खाते में स्थानांतरित कर दिया। सिंह ने कथित तौर पर कंपनी के निदेशक के रूप में अभिनेत्री को हटाने के लिए धोखाधड़ी वाले डिजिटल हस्ताक्षर का भी इस्तेमाल किया।

अभिनेत्री ने 11 नवंबर 2024 को ठाणे पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछले हफ्ते हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और डॉ नीला गोखले की बेंच ने पुलिस से देरी को लेकर सवाल किए।

जब कोई जवाब नहीं मिला तो कोर्ट ने ठाणे पुलिस कमिश्नर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जवाब मांगा। इसके बाद एसीपी राजकुमार डोंगरे ने अतिरिक्त लोक अभियोजक को निर्देश दिया कि वे पुष्टि करें कि अभिनेत्री का बयान दर्ज होने के बाद एफआईआर दर्ज की जाएगी।

अदालत ने याचिका का निपटारा करते हुए स्पष्ट किया कि पुलिस को मामले की जांच उसके गुण-दोष के आधार पर करनी चाहिए। बलात्कार, जानबूझकर अपमान, आपराधिक धमकी और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

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