मध्य प्रदेश के जबलपुर में जिला समिति ने अवैध रूप से बढ़ी हुई ट्यूशन फीस वसूलने के लिए पांच स्थानीय स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की है। अधिकारियों ने खुलासा किया कि इन स्कूलों ने 2017-18 से 2024-25 तक शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्रों में 52,480 छात्रों के माता-पिता से 31.51 करोड़ रुपये अधिक फीस वसूल की है।
जिला समिति ने जबलपुर में पांच स्कूलों को 52,480 छात्रों के अभिभावकों से अवैध रूप से बढ़ी हुई 31.51 करोड़ रुपये की फीस वापस करने का निर्देश दिया है।
ये फीस 2017-18 से 2024-25 तक के शैक्षणिक सत्र में वसूली गई थी।
जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने बताया कि सेंट अगस्टीन आदित्य कॉन्वेंट, अशोका हॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेंट्रल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल और एमजीएम हायर सेकेंडरी स्कूल मैनेजमेंट ने 2024-25 के लिए लोअर केजी से लेकर 12th तक की फीस में बेतहाशा वृद्धि कर दी थी। इसकी शिकायत मिलने पर जिला जांच समिति ने मामले की तहकीकात की, पाया कि पेरेंट्स से अनाप- शनाप फीस वसूली जा रही है।
इन स्कूलों को वापस करनी होगी इतनी फीस:
-सेंट अगस्टीन विद्यालय सगड़ा: 4.76 करोड़ रुपए।
-सेंट्रल एकेडमी हायर सेकेंडरी विजयनगर: 3.86 करोड़ रुपए।
-एमजीएम हायर सेकेंडरी हाथीताल: 7.19 करोड़ रुपए।
-आदित्य कॉन्वेंट स्कूल चेरीताल: 5.03 करोड़ रुपए।
-अशोका हॉल जूनियर और हाईस्कूल विजयनगर: 10.67 करोड़ रुपए।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि जिला समिति ने पांचों स्कूलों में से प्रत्येक पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और उन्हें मध्य प्रदेश निजी स्कूल (फीस और संबंधित मामलों का विनियमन) अधिनियम के तहत 30 दिनों के भीतर जुर्माना भरने का निर्देश दिया।
जिला समिति ने पांच स्कूलों के वित्तीय दस्तावेजों की जांच की और पाया कि उन्होंने अवैध रूप से ट्यूशन फीस में वृद्धि की और छात्रों से इसकी वसूली की।