“आप कोर्ट की अनुमति के बिना ग्रैप 4 को वापस नहीं लेंगे”: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) को लागू करने में देरी के लिए सोमवार को दिल्ली सरकार और केंद्रीय आयोग सीएक्यूएम को कड़ी फटकार लगाई। राष्ट्रीय राजधानी में हवा की गुणवत्ता ‘गंभीर प्लस’ श्रेणी में पहुंच गई है। शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि ग्रैप के तहत स्टेज 4 प्रतिबंध अदालत के अगले निर्देश तक लागू रहेंगे।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है।

सुनवाई शुरू होते ही शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार से वायु प्रदूषण संकट से निपटने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछा। पीठ ने कहा, ‘‘हम इसे स्पष्ट कर रहे हैं। आप इस अदालत की अनुमति के बिना (जीआरएपी के) चरण 4 से नीचे नहीं जाएंगे।”

अदालत ने कहा, “भले ही AQI 400 से नीचे चला जाए, आप स्टेज 4 के उपायों को जारी रखेंगे। यही वह आदेश है जिसे हम पारित करने का प्रस्ताव रखते हैं।”

पीठ ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) से पूछा कि शहर में जीआरएपी तंत्र कब लागू किया गया था। इसने उत्तर दिया कि ग्रेड 3 के उपाय तब लागू किए गए जब प्रदूषण का स्तर 400 तक पहुंच गया।

आयोग ने कहा, “यह तब लागू किया जाता है जब AQI स्तर 300-400 के बीच होता है। हम 2-3 दिनों तक निगरानी करते हैं और फिर लागू करते हैं।”

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “यह आपकी ओर से एक चूक है! आप देरी कैसे कर सकते हैं? यदि AQI स्तर 300 से ऊपर पहुंच जाता है, तो आप ग्रेड 3 उपायों को लागू करते हैं! 3 दिन की देरी क्यों?”

न्यायमूर्ति ओका ने पूछा, “जिस क्षण यह 300 से 400 तक पहुंचता है जीआरएपी को लागू करना पड़ता है। आप जीआरएपी की प्रयोज्यता में देरी के ऐसे मामलों में जोखिम कैसे ले सकते हैं?”

जब केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के तहत सीएक्यूएम का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने अदालत को सूचित किया कि उन्हें वायु प्रदूषण के स्तर में कमी आने की उम्मीद है, तो न्यायमूर्ति ओका ने जवाब दिया, “क्या आप ऐसे मौके ले सकते हैं?”

न्यायाधीश ने पूछा, “हल्के ढंग से कहें तो, क्या कोई आईएमडी पर भरोसा कर सकता है?”

सोमवार को दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक बढ़कर 486 हो गया, जो इस मौसम का सबसे खराब स्तर है और लगातार दूसरे दिन गंभीर प्लस श्रेणी में बना हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में पराली जलाने, पटाखे, वाहन उत्सर्जन, कचरा जलाने और औद्योगिक प्रदूषण जैसे विभिन्न स्रोतों से बिगड़ती वायु प्रदूषण की शिकायतों पर ध्यान दे रहा है।

नवंबर में, अदालत ने शहर में पटाखा प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने में विफल रहने के लिए दिल्ली पुलिस और सरकार की कड़ी आलोचना की थी। इस बात पर जोर देते हुए कि कोई भी धर्म प्रदूषण पैदा करने वाली प्रथाओं की वकालत नहीं करता है, अदालत ने रेखांकित किया था कि प्रत्येक नागरिक को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदूषण मुक्त वातावरण का मौलिक अधिकार है।

कोर्ट ने पिछली सुनवाई में दिल्ली सरकार और संबंधित एजेंसियों को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने पूछा था कि खतरनाक हालात बनने से पहले एहतियाती कदम क्यों नही उठाए गए? पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन फॉर एयर क़्वालिटी मैनेजमेंट से पूछा था कि जब स्थिति खराब हो रही थी, तब ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान का फेज 3 पहले क्यों नही लागू किया गया। कोर्ट ने यह भी कहा था कि खतरनाक हालात बनने से पहले ही कदम उठाए जाने चाहिए थे। एमिकस क्यूरी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार और संबंधित एजेंसियां प्रदूषण को नियंत्रित करने में पूरी तरह विफल रही है।

अदालत ने पराली जलाने पर प्रतिबंध के संबंध में केंद्रीय आयोग के आदेशों का पालन नहीं करने पर पंजाब और हरियाणा सरकार को भी फटकार लगाई थी। अदालत ने कहा था कि ये राज्य निर्देशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहे हैं।

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