‘हम भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करेंगे’: बांग्लादेश के मुहम्मद यूनुस

बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार और नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की योजना की घोषणा की है। हसीना इस साल अगस्त में अपनी आवामी लीग सरकार के सत्ता से हटने के बाद भारत भाग आईं थीं। यूनुस, जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं, ने अपने प्रशासन के 100वें दिन के अवसर पर दिन में एक टेलीविजन संबोधन के दौरान यह बयान दिया।

यूनुस ने घोषणा की, “हम जुलाई-अगस्त क्रांति के दौरान हुए हर हत्या के लिए न्याय सुनिश्चित करेंगे। जिम्मेदार लोगों पर मुकदमा चलाने के प्रयास अच्छी तरह से प्रगति कर रहे हैं, और हम हसीना को जवाबदेह ठहराने के लिए भारत से उसकी वापसी की मांग करेंगे।”

छात्र आंदोलन द्वारा कोटा सुधार अभियान से उत्पन्न बड़े पैमाने पर विद्रोह के कारण शेख हसीना के नेतृत्व वाली आवामी लीग शासन को 5 अगस्त को गिरा दिया गया था। तीन दिन बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में पद ग्रहण किया।

यूनुस की हालिया टिप्पणी उनकी अंतरिम सरकार के यह कहने के एक हफ्ते बाद आई है कि वह मानवता के खिलाफ कथित अपराधों के मुकदमे का सामना करने के लिए अपदस्थ प्रधानमंत्री और अन्य ‘भगोड़ों’ को भारत से वापस लाने में इंटरपोल की सहायता मांगेगी।

वर्तमान सरकार ने हसीना और उनकी पार्टी के नेताओं पर भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के क्रूर दमन का आदेश देने का आरोप लगाया है, जिसके परिणामस्वरूप जुलाई-अगस्त विरोध प्रदर्शन के दौरान कई मौतें हुईं।

छात्रों के नेतृत्व में जो प्रदर्शन शुरू हुआ वह बाद में देशव्यापी विद्रोह में बदल गया, जिससे हसीना को गुप्त रूप से देश से भागने और भारत में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।

अंतरिम सरकार के अनुसार, विरोध प्रदर्शन के दौरान कम से कम 753 लोग मारे गए और हजारों घायल हुए, जिसे उसने “मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार” करार दिया।

हसीना और उनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार के 60 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं।

बांग्लादेश के कानून मामलों के सलाहकार आसिफ नजरूल ने पिछले हफ्ते कहा था, “बहुत जल्द इंटरपोल के माध्यम से एक रेड नोटिस जारी किया जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये भगोड़े फासीवादी दुनिया में कहां छिपे हैं, उन्हें वापस लाया जाएगा और अदालत में जवाबदेह ठहराया जाएगा।”

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