उत्तराखंड लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने 14 पतंजलि उत्पादों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में लाइसेंसिंग संस्था ने कहा कि उसने भ्रामक विज्ञापन मामले में पतंजलि की दिव्य फार्मेसी द्वारा निर्मित 14 उत्पादों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं।
प्रतिबंधित उत्पादों में दिव्य फार्मेसी की दृष्टि आई ड्रॉप, स्वासारि गोल्ड, स्वासारि वटी, ब्रोंकोम, स्वासारि प्रवाही, स्वासारि अवलेह, मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रिट, मधुग्रिट, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत एडवांस, लिवोग्रिट और आईग्रिट गोल्ड शामिल हैं।
दिव्य फार्मेसी बाबा रामदेव के पतंजलि प्रोडक्ट्स का निर्माण करती है। 29 अप्रैल को राज्य के लाइसेंस ऑथोरिटी ने बाबा रामदेव की फर्म को खांसी, ब्लड प्रेशर, शुगर, लिवर, गोइटर और आई ड्राप के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 15 दवाओं के उत्पादन को रोकने का निर्देश दिया है। लाइसेंस ऑथोरिटी ने बैन लगाते हुए कहा कि 10 अप्रैल, 2024 को उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर दिव्य फार्मेसी तथा पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड द्वारा किए गए भ्रामक विज्ञापनों के संबंध में कृत कार्यवाही से माननीय उच्चतम न्यायालय को अवगत कराया गया था, जिससे जुड़ी ये कार्रवाई की गई है।
23 अप्रैल को पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने समाचार पत्रों में अपनी माफी को “प्रमुखता से” प्रदर्शित नहीं करने के लिए पतंजलि की खिंचाई की थी।
अदालत ने पूछा था कि क्या पतंजलि द्वारा अखबारों में दी गई माफी का आकार उसके उत्पादों के लिए पूरे पेज के विज्ञापन के समान था। पतंजलि ने कहा था कि उसने 67 अखबारों में माफीनामा प्रकाशित किया है और कहा है कि वह अदालत का पूरा सम्मान करता है और अपनी गलतियों को नहीं दोहराएगा।
कोर्ट के आदेश के बाद पतंजलि ने अखबारों में एक और माफीनामा प्रकाशित कराया, जो पिछले माफीनामे से भी बड़ा था।
इससे पहले, रामदेव और बालकृष्ण ने महामारी के दौरान कोरोनिल जैसे अपने उत्पादों की दक्षता के बारे में उच्च दावे करते हुए फर्म द्वारा जारी विज्ञापनों पर शीर्ष अदालत के समक्ष “बिना शर्त और अयोग्य माफी” मांगी थी।
शीर्ष अदालत ने नवंबर 2023 में इंडियन मेडिकल द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान पतंजलि को अपने उत्पादों के विज्ञापनों को रोकने का निर्देश दिया था, जिसमें उन्होंने ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 में निर्दिष्ट बीमारियों और विकारों का इलाज करने का दावा किया था। एसोसिएशन (आईएमए) ने आधुनिक चिकित्सा की आलोचना करने पर रामदेव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।