वाराणसी की एक अदालत ने शुक्रवार को काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद की कार्बन डेटिंग की अनुमति दे दी। विवादित ‘शिवलिंग’ संरचना को छोड़कर परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा किया जाएगा। मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने एक याचिका दायर की थी जिसमें अदालत से एएसआई को पूरे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। मामले की अगली सुनवाई को 4 अगस्त को तय की गई है। कोर्ट ने ASI को 4 अगस्त तक सर्वे कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं।
BREAKING: Varanasi District Court ALLOWS an application filed by Hindu women worshippers seeking a survey of the entire Gyanvapi mosque premises (except for Wuzukhana) by the Archaeological Survey of India (ASI).#GyanvapiCase #Gyanvapi #VaranasiCourt pic.twitter.com/afEq0JeQOc
— Live Law (@LiveLawIndia) July 21, 2023
कोर्ट में जैन ने दलील दी कि काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को पूरे मस्जिद परिसर की पुरातात्विक जांच से ही सुलझाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी परिसर के तीन गुंबदों, परिसर की पश्चिमी दीवार और पूरे परिसर की आधुनिक तरीके से जांच करने पर ही स्थिति स्पष्ट हो सकती है।
इस मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले विष्णु शंकर जैन ने कहा, “मुझे सूचित किया गया है कि मेरा आवेदन मंजूर कर लिया गया है और अदालत ने वज़ू टैंक को छोड़कर, जिसे सील कर दिया गया है, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है।”
#WATCH | Gyanvapi case: Vishnu Shankar Jain, representing the Hindu side in the Gyanvapi mosque case, says, "I have been informed that my application has been approved and the court has directed to conduct an ASI survey of the Gyanvapi mosque complex, excluding the Wazu tank… pic.twitter.com/TX4hXzyZ5j
— ANI (@ANI) July 21, 2023
हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा, “एएसआई सर्वेक्षण के लिए हमारा आवेदन स्वीकार कर लिया गया है। यह मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ है।”
#WATCH | Varanasi, UP: Advocate Subhash Nandan Chaturvedi, representing Hindu side in the Gyanvapi case, says, "Our application for the ASI survey has been accepted. It's a turning point in the case." pic.twitter.com/8C9j72Eh2B
— ANI (@ANI) July 21, 2023
बता दें कि मई में याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत होने के बाद अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद समिति को हिंदू पक्ष द्वारा दी गई दलीलों पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। 14 जुलाई को वाराणसी के चर्चित श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मामले में मस्जिद का सर्वे कराने की याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई थी। तब जिला जज ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया था। 16 मई 2023 को चारों वादी महिलाओं की तरफ से हिंदू पक्ष ने एक प्रार्थनापत्र दिया था, जिसमें मांग की गई थी कि ज्ञानवापी मस्जिद के विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर की ASI से जांच कराई जाए। कोर्ट द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के बाद आज का फैसला आया है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई से कहा कि वह ज्ञानवापी मस्जिद-काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अंदर विवादित ‘शिवलिंग’ ढांचे की कार्बन डेटिंग न करे। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी थी जिसमें यह पता लगाने के लिए वैज्ञानिक जांच की अनुमति दी गई थी कि संरचना ‘शिवलिंग’ है या फव्वारा है।