कर्नाटक के रामनगर जिले में गौ रक्षकों ने अवैध रूप से मवेशी ले जाने का आरोप लगाते हुए एक व्यक्ति की कथित तौर पर हत्या कर दी और उसके दो साथियों पर हमला कर दिया। पुलिस ने इस मामले में पुनीत केरेहल्ली और चार अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मृतक की पहचान राज्य के मांड्या जिले के रहने वाले इदरीस पाशा के रूप में हुई है। मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने मांड्या में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया है।
रामनगर जिले के सथानूर गांव में शनिवार की शाम इदरीस पाशा का शव रहस्यमय परिस्थितियों में सड़क किनारे मिला था। पाशा के परिवार ने आरोप लगाया कि उसकी हत्या दक्षिणपंथी कार्यकर्ता पुनीत केरेहल्ली के नेतृत्व वाले एक गौरक्षक समूह द्वारा की गई है। पाशा के परिवार के अनुसार, पुनीत केरहल्ली ने कथित तौर पर पाशा को शनिवार दोपहर को रोका जब वह मवेशियों को ले जा रहा था और उसने 2 लाख रुपये की मांग की।
घटना का पता तब चला जब पुलिस ने कंटेनर के चालक सैयद जहीर को केरेहल्ली की शिकायत के आधार पर गाय के अवैध परिवहन के आरोप में गिरफ्तार किया।
मालूम हो कि केरेहल्ली और उसके गिरोह ने मवेशियों को ले जा रहे वाहन को रोका था। एक पुलिस सूत्र के अनुसार, उन्होंने सथानूर पुलिस स्टेशन के सामने वाहन को रोका और लोडर पाशा और इरफान का पीछा किया। पुलिस ने बताया कि कुछ लोगों ने पाशा का पीछा किया और उन्हीं में से दो लोगों ने कंटेनर के पास खड़े जहीर पर हमला कर दिया। हालांकि, एक पुलिस कांस्टेबल ने हस्तक्षेप किया और जहीर और केरेहल्ली को थाने ले गए।
पुलिस सूत्र ने कहा कि भले ही पाशा ने दस्तावेज दिखाए थे कि उसने मवेशियों को एक स्थानीय बाजार से खरीदा था, इसके बावजूद केरेहल्ली और अन्य ने कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की और उसे पाकिस्तान जाने के लिए भी कहा। पिटाई के बाद पाशा बेहोश होकर गिर पड़ा और उसने दम तोड़ दिया।
केरेहल्ली जिसे पाशा की स्थिति के बारे में नहीं पता था, उसने तीनों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जहीर और उनके सहयोगियों पर तब कर्नाटक गोहत्या और मवेशी रोकथाम अधिनियम, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, पशु परिवहन अधिनियम और मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।
पुलिस ने जब अपनी जांच शुरू की तो उन्हें पता चला कि करेहल्ली और अन्य लोगों द्वारा कथित रूप से पीटे जाने के बाद पाशा की मौत हो गई थी। जहीर ने केरेहल्ली और उसके साथियों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई थी । शिकायत के आधार पर पुलिस ने पुनीत केरेहल्ली के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 339 (गलत तरीके से रोकना) और 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) के तहत मामला दर्ज किया है।
इस बीच सथानूर पुलिस स्टेशन के पास तनाव व्याप्त हो गया क्योंकि पाशा के परिवार के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया और केरेहल्ली और उसके सहयोगियों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस इदरीस पाशा के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पुलिस पुनीत केरेहल्ली और उसके साथियों की तलाश कर रही है।
