कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक लुटियंस दिल्ली में अपना आधिकारिक बंगला खाली करने के लिए कहा गया है। एक सांसद के रूप में उनकी अयोग्यता के बाद, लोकसभा आवास समिति ने सोमवार को राहुल गांधी को सरकार द्वारा आवंटित बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया। राहुल गांधी को 2004 में लोकसभा सांसद के रूप में चुने जाने के बाद 12, तुगलक लेन बंगला आवंटित किया गया था। नियमों के मुताबिक उन्हें अयोग्यता आदेश की तारीख से एक महीने के भीतर अपना सरकारी बंगला खाली करना होगा।
लोकसभा सचिवालय के डिप्टी सेक्रेटरी डॉ. मोहित राजन ने राहुल गांधी को आवास खाली करने के संबंध में नोटिस भेजा गया है। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना संख्या 21/4(3)/2023/टीओ(बी) में कहा गया है कि 23 मार्च 2023 से 17वीं लोकसभा की सदस्यता से आपकी अयोग्यता/समाप्ति के परिणामस्वरूप, मुझे यह निर्देश प्राप्त हुआ है कि आपको बंगला संख्या 12, तुगलक लेन अधिकतम एक महीने यानी 22.04.2023 तक की अवधि के लिए बनाए रखने की अनुमति है। आवास का आवंटन 23 अप्रैल 2023 से रद्द माना जाएगा।
इससे पहले 24 मार्च को राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। लोकसभा सचिवालय की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई थी। राहुल ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्विटर पर लिखा था, ‘मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं। मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं।’ उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट का बायो भी अपडेट किया। इसमें उन्होंने खुद को अयोग्य सांसद लिखा है।
मालूम हो कि पिछले हफ्ते लोकसभा सचिवालय ने राहुल को एक आपराधिक मानहानि मामले में सूरत की एक अदालत द्वारा दो साल की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद 23 मार्च को एक सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया था।
इस बीच, वायनाड में राहुल गांधी का कार्यालय भी वीरान नज़र आया। कलपेट्टा कस्बे में स्थित पूर्व सांसद के कार्यालय में सारा कामकाज ठप हो गया है। राहुल गांधी के सांसद के रूप में अयोग्य घोषित किए जाने के बाद से कार्यालय जनता से शिकायतों या अनुरोधों को स्वीकार नहीं कर रहा है।
बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को जुलाई 2020 में अपना आधिकारिक लोधी एस्टेट बंगला खाली करना पड़ा था। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वह राजनीतिक और कानूनी रूप से राहुल गांधी की सजा और अयोग्यता के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी।