केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज पेश हुए आम बजट में इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया है। नए टैक्स रिजीम में अब 7 लाख रुपए तक की आमदनी करने वाले को कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। वर्तमान में, 5 लाख रुपए की आय वाले कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। साथ ही टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया गया है। नए टैक्स रिजीम में टैक्स छूट की सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर तीन लाख कर दिया गया है। सरकार ने नए टैक्स रिजीम के अंतर्गत उच्चतम अधिभार दर को 37 प्रतिशत से 25 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव रखा है।
आइये जानते हैं पुराने और नए टैक्स स्लैब में क्या है अंतर?
पुराना टैक्स स्लैब-
– 0 से 2.5 लाख रुपये तक की आय – कोई टैक्स नहीं
– 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय – 5 प्रतिशत टैक्स
– 5 लाख से 7.5 लाख तक की आय – 15 प्रतिशत
– 7.5 लाख से 10 लाख तक की आय – 20 प्रतिशत
– 10 लाख रुपये से अधिक की आय – 30 प्रतिशत टैक्स
नया टैक्स स्लैब
– 3 लाख रुपये तक की आय – कोई टैक्स नहीं
– 3-6 लाख रुपये के बीच की आय – 5 प्रतिशत
– 6-9 लाख रुपये की आय – 10 प्रतिशत
– 9-12 लाख रुपये के बीच की आय – 15 प्रतिशत
– 12-15 लाख रुपये के बीच आय – 20 प्रतिशत
– 15 लाख रुपये और उससे अधिक की आय – 30 प्रतिशत टैक्स
ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में सबसे बड़ा अंतर यह है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में सेक्शन 80 C और 80 D के तहत टैक्सपेयर्स टैक्स बचा सकते हैं लेकिन नए टैक्स रिजीम में ऐसे छूटों को खत्म कर दिया गया है। जानकार बताते हैं कि सैलरी पाने वाले लोगों को नए टैक्स रिजीम में कोई लाभ नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि HRA, LTA , स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेक्शन 80C और सेक्शन 80D के तहत मिलने वाली टैक्स रिबेट का न्यू टैक्स रिजीम में कोई प्रावधान नहीं है। तो वहीं न्यू टैक्स रिजीम में कंप्लायंसेज कम हैं और रिटर्न फाइल करना बहुत आसान है। न्यू टैक्स रिजीम उन लोगों के लिए ज्यादा लाभकारी है जो काम छूट का दावा करते हैं।
न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख तक की आय पर 50000 स्टैंडर्ड डिडक्शन और 20800 रुपए सेक्शन 87ए के तहत रिबेट के रूप में मिलेगा।
ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स का अंतर ये है-
8 लाख तक की आय पर-
– पहले का टैक्स – 45,000 रुपए
– अब का टैक्स – 35,000 रुपए
9 लाख तक की आय पर-
– पहले का टैक्स – 60,000 रुपए
– अब का टैक्स – 45,000 रुपए
10 लाख तक की आय पर-
– पहले का टैक्स – 78,000 रुपए
– अब का टैक्स – 62400 रुपए
11 लाख तक की आय पर-
– पहले का टैक्स – 95000 रुपए
– अब का टैक्स – 74400 रुपए
12 लाख तक की आय पर-
– पहले का टैक्स – 115,000 रुपए
– अब का टैक्स – 90,000 रुपए
13 लाख तक की आय पर-
– पहले का टैक्स – 137500 रुपए
– अब का टैक्स – 110,000 रुपए
14 लाख तक की आय पर-
– पहले का टैक्स – 162500 रुपए
– अब का टैक्स – 130,000 रुपए
15 लाख तक की आय पर-
– पहले का टैक्स – 195000 रुपए
– अब का टैक्स – 156,000 रुपए
20 लाख तक की आय पर-
– पहले का टैक्स – 351000 रुपए
– अब का टैक्स – 312000 रुपए
50 लाख तक की आय पर-
– पहले का टैक्स – 1287000 रुपए
– अब का टैक्स – 1248000 रुपए
बता दें कि नया टैक्स रिजीम ही डिफॉल्ट रिजीम बनाया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 का रिटर्न भरते समय आपको अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स भरना है तो उसके लिए आपको क्लिक करके चूज करना पड़ेगा।