दिल्ली- IT Act के नये नियमों का हवाला देते हुये और पालन नहीं करने को लेकर आज सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ट्विटर को आख़िरी नोटिस भेजा है।
इससे पहले 26 और 28 मई को सरकार ने इसी मसले पर ट्विटर को नोटिस भेजा था। दोबारा आज 5 जून को ट्विटर को नोटिस भेजा है।
Is Government is determined to ban Twitter, Facebook and other Social Media platform from May 26.
मंत्रालय का कहना है कि ट्विटर ने जो जबाव दिए है उन्हें संतोषजनक नहीं माना जा सकता। इसलिए आज जो नोटिस भेजा गया है –
आज भी नया विवाद हुआ पढ़िये-

5 जून को भेजे गए इस नोटिस में लिखा है, “इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को इस बात से निराशा हुई है कि 28 मई और 2 जून को मंत्रालय को दिए अपने जवाब में न तो आपने मंत्रालय की ओर से मांगा गया स्पष्टीकरण दिया है और न ही नियमों को मानने के प्रति कोई प्रतिबद्धता दिखाई है.”
“आपके जवाब से स्पष्ट है कि ट्विटर ने अभी तक नए नियमों के आधार पर अनिवार्य चीफ़ कम्प्लायंस ऑफ़िसर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। साथ ही, आपके द्वारा नामित रेज़िडेंट ग्रीवेन्स ऑफ़िसर और नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन भारत में ट्विटर के कर्मचारी नहीं हैं। आपके द्वारा दिया गया ट्विटर के दफ़्तर का पता भी एक भारतीय लॉ फ़र्म का है. ये भी नियमों के ख़िलाफ़ है.”