अगर आप गाड़ी चलाते है तो ये खबर आपके लिए जरूरी है , आपका ड्राइविंग लाइसेंस या वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र समाप्त हो गया है, तो आपको इसके नवीनीकरण के लिए जल्द ही आवेदन करना होगा क्योंकि कोरोना के कारण परिवहन विभाग द्वारा दी जा रही छूट 31 दिसंबर को समाप्त हो रही है। Covid-19 के कारण इसमें कुछ समय सीमा दी गई थी। बंद और लॉक्डडाउन के कारण, ऐसे मोटर चालकों को चालान से छूट दी गई थी जिनका ड्राइविंग लाइसेंस डीएल), पंजीकरण प्रमाणपत्र आरसी) और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज मार्च 2020 के बाद से एक्सपायर हो रहे थे। पर अब 31 दिसम्बर के बाद कोई छूट नहीं मिलेगी।
वरिष्ठ परिवहन अधिकारियों ने कहा कि यदि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MORTH) की ओर से एक बार फिर समय सीमा नहीं बढ़ाई जाती है तो नौ महीने तक दी गई छूट 1 जनवरी 2021 को समाप्त हो रही है।
संशोधित मोटर वाहन एमवी) अधिनियम के अनुसार, वैध लाइसेंस के बिना ड्राइविंग करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगता है।
डीएल के नवीकरण के लिए आवेदन करने के लिए, आवेदक parivahan.gov.in पर जा सकते हैं, “ड्राइविंग लाइसेंस-संबंधित सेवाओं” पर और फिर “डीएल सेवाओं” पर जिसके बाद डीएल नंबर टाइप करना होगा और अन्य विवरण भरना होगा। दस्तावेज़ अपलोड करें और निकटतम RTO पर जाने के लिए स्लॉट बुक करने के लिए भुगतान करें। आरटीओ में, बायोमेट्रिक विवरण की जाँच की जाएगी और दस्तावेजों को सत्यापित किया जाएगा, जिसके बाद एक डीएल जारी किया जाएगा। प्रक्रिया आरसी को नवीनीकृत करने के समान है।
राज्य परिवहन विभाग के साथ रिकॉर्ड से पता चला है कि रविवार तक डीएल -पोस्ट ऑनलाइन आवेदन जमा करने के नवीकरण के लिए आरटीओ में अपॉइंटमेंट पाने की प्रतीक्षा अवधि – दो से 60 दिनों तक थी। केके दहिया, विशेष आयुक्त परिवहन) ने कहा ‘इस महीने, DL और RC पाने के लिए भीड़ बढ़ गई है।