देश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वृद्धि के बीच उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लागू किए जाने वाले उन्नत दिशानिर्देशों की एक सूची प्रस्तावित की है। इसके तहत, पुरुष दर्जी अब महिलाओं का माप नहीं ले सकते और ना ही कोई भी पुरुष महिलाओं को जिम या योग सत्रों में उन्हें ट्रेनिंग दे सकेंगे।
जानकारी के अनुसार, राज्य महिला आयोग ने दिशानिर्देशों का प्रस्ताव दिया, जिसमें पुरुष दर्जियों को महिलाओं का माप लेने से रोकना और पुरुषों को जिम या योग सत्र के दौरान महिलाओं को प्रशिक्षण देने से रोकना शामिल है। राज्य महिला आयोग ने कहा कि यह प्रस्ताव 28 तारीख को लखनऊ में हुई बैठक के दौरान रखा गया था; हालाँकि, इस मुद्दे पर और बैठकें आयोजित की जाएंगी।
महिला आयोग की सदस्य हिमानी अग्रवाल ने फैसले के बारे में बात करते हुए कहा, ”28 अक्टूबर को महिला आयोग की बैठक में एक प्रस्ताव रखा गया था कि महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले सिले हुए कपड़ों का माप केवल महिला दर्जी ही लें और इन क्षेत्रों में सीसीटीवी लगाए जाएं।”
उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने उठाया था और बैठक के दौरान उपस्थित आयोग के सदस्यों से उन्हें समर्थन मिला।
अग्रवाल ने कहा, “हमारा मानना है कि इस तरह के पेशे में पुरुष भी शामिल हैं और नाप लेने के दौरान महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की जाती है। वे (पुरुष) गलत तरीके से छूने की कोशिश करते हैं। कुछ पुरुषों की मंशा भी अच्छी नहीं होती। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी पुरुषों की मंशा खराब होती है। इसलिए महिलाओं को ही महिलाओं का नाप लेना चाहिए। अभी यह प्रस्ताव है और हमने कहा है कि ऐसा होना चाहिए। इसके बाद हम राज्य सरकार से इस संबंध में कानून बनाने का अनुरोध करेंगे।” हिमानी ने यह भी कहा कि इस अवसर पर 25 सदस्यों में से लगभग सभी मौजूद थे। उन्होंने कहा, ‘‘व्यक्तिगत रूप से मैं इस प्रस्ताव के पक्ष में हूं।”
यह पूछे जाने पर कि क्या इस तरह का प्रस्ताव संकीर्ण सोच को नहीं दर्शाता है, महिला आयोग की सदस्य ने कहा, ‘‘ऐसा नहीं है।
महिला आयोग की बैठक में महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं
1. महिला जिम/योगा सेंटर में महिला ट्रेनर होनी चाहिए और ट्रेनर एवं जिम का सत्यापन आवश्यक है।
2. जिम/योगा सेंटर में प्रवेश के समय पहचान पत्र से अभ्यर्थी का सत्यापन कर उसकी प्रति सुरक्षित रखी जाए।
3. जिम/योगा सेंटर में सक्रिय सीसीटीवी और डीवीआर अनिवार्य है।
4. विद्यालय की बसों में महिला सुरक्षाकर्मी या टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केंद्रों में महिला डांस टीचर और सक्रिय सीसीटीवी जरूरी है।
6. बुटीक सेंटर में महिला टेलर और सीसीटीवी होना अनिवार्य है।
7. जनपद के सभी शिक्षण संस्थानों का सत्यापन होना चाहिए।
8. कोचिंग सेंटरों में सक्रिय सीसीटीवी और वाशरूम की व्यवस्था जरूरी है।
9. महिलाओं से संबंधित वस्त्रों की दुकानों पर महिला कर्मचारी होना अनिवार्य है।