तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की पूर्व लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा को सरकारी बंगला खाली नहीं करने पर DoE ने दूसरा नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उन्हें तब जारी किया गया है जब महुआ इसी संबंध में DoE के पहले नोटिस का जवाब देने के लिए 11 जनवरी की समय सीमा से चूक गईं।
ताजा नोटिस में टीएमसी के फायरब्रांड नेता को 16 जनवरी तक एजेंसी के सामने इस स्पष्टीकरण के साथ पेश होने का निर्देश दिया गया है कि उन्हें सरकार द्वारा प्रदान किया गया आवास खाली करने के लिए विस्तार क्यों दिया जाना चाहिए।
पिछले साल 8 दिसंबर को लोकसभा से निष्कासित की गईं तृणमूल कांग्रेस नेता को उनका आवंटन रद्द होने के बाद 7 जनवरी तक घर खाली करने को कहा गया था।
नोटिस के बाद वह दिल्ली हाई कोर्ट चली गईं थीं। हालाँकि 4 जनवरी को अदालत ने टीएमसी नेता को उन्हें आवंटित सरकारी आवास पर कब्जा जारी रखने की अनुमति देने के अनुरोध के साथ DoE से संपर्क करने को कहा था।
गौरतलब है कि मोइत्रा को “अनैतिक आचरण” का दोषी ठहराया गया था और 8 दिसंबर 2023 को व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से उपहार स्वीकार करने और उनके साथ संसद वेबसाइट की अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड साझा करने के लिए लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था।