पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय द्वारा तोशाखाना मामले में जमानत पर रिहा करने के कुछ घंटों बाद मंगलवार को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। वह न्यायिक हिरासत में रहेंगे और उन्हें बुधवार, 30 अगस्त को अदालत में पेश किया जाएगा।
उन्हें सरकारी गोपनीयता अधिनियम के तहत सिफर मामले में गिरफ्तार किया गया है। इमरान खान पर आरोप है कि जब वह पाकिस्तान में सत्ता में थे तो उन्होंने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए एक गोपनीय राजनयिक केबल (सिफर) का दुरुपयोग किया था।
इससे पहले आज, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में इमरान खान की तीन साल की सजा को निलंबित कर दिया और उन्हें जेल से रिहा करने का आदेश दिया था।
हालाँकि, इमरान खान को पांच साल के लिए राजनीति से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिससे उन्हें आगामी चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है।
इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट ने 5 अगस्त को 70 वर्षीय पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष को दोषी ठहराया और तीन साल जेल की सजा सुनाई थी।
