मनीष सिसोदिया को अंतरिम राहत, अदालत ने बीमार पत्नी से 3 जून को मिलने की इजाजत दी

आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति मामले में अंतरिम राहत मिली है। आप नेता को 3 जून को हिरासत में रहने के दौरान अपनी बीमार पत्नी से सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मिलने की अनुमति मिल गई है। हालांकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी पत्नी के मेडिकल रिकॉर्ड मांगे हैं।

हालांकि, सिसोदिया अपने परिवार के सदस्यों के अलावा किसी से भी नहीं मिल पाएंगे। उन्हें इंटरनेट का इस्तेमाल करने या मीडिया से बातचीत करने की भी अनुमति नहीं होगी।

इस बीच सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सिसोदिया ने पत्नी की खराब सेहत का हवाला देते हुए 6 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है।

मालूम हो कि कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर आप के वरिष्ठ नेता की सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की जा रही है।

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