पंजाब की अदालत ने बजरंग दल पर प्रतिबंध के मुद्दे पर मानहानि मामले में मल्लिकार्जुन खड़गे को किया तलब

पंजाब की एक अदालत ने कर्नाटक में बजरंग दल के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने के पार्टी के चुनावी वादे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ दायर 100 करोड़ रुपये के मानहानि के मामले में उन्हें तलब किया है। संगरूर की जिला अदालत के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रमनदीप कौर ने खड़गे को 10 जुलाई को मामले के संबंध में पेश होने के लिए कहा है। मानहानि का मुकदमा हिंदू सुरक्षा परिषद बजरंग दल हिंद के हितेश भारद्वाज ने दायर किया था।

हाल ही में संपन्न कर्नाटक विधानसभा चुनावों के प्रचार के दौरान, कांग्रेस ने इस महीने की शुरुआत में अपना घोषणापत्र जारी किया था और राज्य में पार्टी के सत्ता में आने पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और बजरंग दल जैसे संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का वादा किया था।

इसके बाद याचिकाकर्ता ने कांग्रेस प्रमुख के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने का फैसला किया। मामले के संबंध में हितेश भारद्वाज द्वारा जल्द ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किए जाने की भी संभावना है। हितेश ने कहा है कि खड़गे ने एक रैली में कहा था कि कांग्रेस सरकार सत्ता में आने पर बजरंग दल या अन्य देश विरोधी संगठन जो समाज में नफरत फैलने का काम करते हैं पर पाबंदी लगाई जाएगी। इसके विरोध में उन्होंने संगरूर अदालत में मानहानि का केस दायर किया।

मालूम हो कि कांग्रेस ने 10 मई को हुए विधानसभा चुनाव में 224 सीटों में से 135 सीटों पर जीत हासिल की थी। भाजपा 66 सीटों पर सिमट गई, जबकि जद (एस) ने 19 सीटों पर जीत हासिल की थी।

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