दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वाकर की हत्या और उसके शरीर के 35 टुकड़े करने के आरोपी आफताब पूनावाला के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने का आरोप तय किया। पूनावाला को साकेत अदालत में पेश किया गया, जहां अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) मनीषा खुराना कक्कड़ ने आदेश सुनाया। सुनवाई के दौरान एएसजे ने पूनावाला को आदेश पढ़कर सुनाया। पूनावाला का प्रतिनिधित्व उनके वकील ने किया।
जज ने कहा- “18 मई 2022 को सुबह 6:30 बजे के बाद आपने श्रद्धा वाकर की हत्या की और ये अपराध भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत दंडनीय है।”
अदालत ने अपने फैसले में कहा- ”18 मई से 18 अक्टूबर के बीच यह जानते हुए कि अपराध किया गया है, आपने सबूत मिटाने के इरादे से उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिए और उसके शरीर को छतरपुर और अन्य जगहों पर ठिकाने लगा दिया।”
अदालत ने पूनावाला से पूछा कि क्या आप अपराध को स्वीकार करते है या ट्रायल फेस करेंगे? इस पर पूनावाला के वकील ने जवाब दिया, “हम मुकदमे का दावा करते हैं।”
श्रद्धा वाकर की हत्या का मुकदमा 1 जून से शुरू होने वाला है।
इसी साल जनवरी में दिल्ली पुलिस ने 6,636 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें 100 गवाहियों के साथ फॉरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक सबूत शामिल है। पूनावाला पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 201 (अपराध के सबूत मिटाने) के तहत मामला दर्ज किया गया है। चार्जशीट के अनुसार, पूनावाला ने पिछले साल 18 मई को कथित तौर पर श्रद्धा वाकर का गला घोंट दिया था और उसके शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया था, जिसे उसने दक्षिण दिल्ली के महरौली में अपने आवास पर लगभग तीन सप्ताह तक फ्रिज में रखा था। इसके बाद उसने कथित तौर पर दिल्ली भर में अवशेषों को अलग अलग जगहों पर फेंका जिनमें से कुछ को बरामद कर लिया गया है।