गिरफ्तारी का फर्जी वीडियो बनाने के आरोप में उर्फी जावेद और अन्य के खिलाफ मुंबई पुलिस ने किया मामला दर्ज

एक्ट्रेस उर्फी जावेद आए दिन किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहती हैं। इस बार जब उर्फी ने खुद के अरेस्ट को लेकर एक फेक वीडियो बनाया तो उनकी सच में मुश्किलें बढ़ गईं हैं। मुंबई पुलिस ने उर्फी के खिलाफ एफआईआर (FIR) रजिस्टर की है, जिसमें उनपर 4 IPC की धाराएं लगाई हैं। पुलिस का कहना है कि पब्लिक सर्वेंट ने उनकी इज्जत मिट्टी में मिलाने की कोशिश की है। ऐसे में उर्फी पर 171, 149 (चीटिंग), 500 (डिफेमेशन) और 34 (कॉमन इंटेनशन) का केस दर्ज किया गया है।

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एक वायरल वीडियो में पुलिस की वेशभूषा में कुछ महिलाएं एक कैफे से उर्फी जावेद को हिरासत में लेती नजर आ रही हैं। जब उर्फी उनसे कारण पूछती है, तो महिला ‘पुलिसकर्मी’ कहती है, “इतने छोटे-छोटे कपड़े कौन पहन के घूमता है?”

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वीडियो वायरल होने के बाद मुंबई के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) कृष्णकांत उपाध्याय ने खबर को फर्जी करार देते हुए कहा कि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

बाद में ओशिवारा पुलिस ने उर्फी और वीडियो में देखे गए अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 171, 419, 500 और 34 के तहत मामला दर्ज किया। ये धाराएं किसी लोक सेवक द्वारा कपटपूर्ण इरादे से इस्तेमाल की जाने वाली पोशाक पहनने या टोकन ले जाने (171), प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी (419), मानहानि (500), और सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य (34) से संबंधित हैं।

यह पहली बार नहीं है जब जावेद को कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ा है। दिसंबर 2022 में सार्वजनिक स्थानों पर कथित अवैध और अश्लील हरकतों के लिए अंधेरी पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायत वकील अली काशिफ खान देशमुख द्वारा दी गई थी, जिन्होंने जावेद पर सार्वजनिक स्थानों और सोशल मीडिया पर अवैध और अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया था।

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