गुजरात के आईएएस अधिकारी नितिन सांगवान को साबरकांठा जिले के धरोई बांध के पास एक गांव में उनके दौरे के दौरान मछली पकड़ने की गतिविधि से जुड़े लोगों के एक समूह ने कथित रूप से बंधक बना लिया और पिटाई कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी है। ऐसा संदेह है कि एक मत्स्य परियोजना में कथित अनियमितताओं का पता चलने के कारण यह घटना हुई।
साबरकांठा जिले के पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) विशाल वाघेला ने कहा कि सांगवान, जो मत्स्य निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, सोमवार (6 मार्च) को गांव के दौरे के दौरान अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ थे, और हमले में उन्हें चोटें आईं, लेकिन अब वह खतरे से बाहर हैं।
उन्होंने कहा कि पुलिस ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी पर हमले में कथित संलिप्तता के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। वाघेला ने कहा, “अपराध में शामिल तीन लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, अन्य आरोपियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के प्रयास जारी हैं।”
पुलिस ने बताया कि अधिकारी और उनकी टीम एक मत्स्य परियोजना के निरीक्षण के लिए साबरमती नदी पर बने धरोई बांध के पास अंबावदा गांव गए थे, जहां राज्य सरकार स्थानीय ठेकेदारों को बांध के पानी में “केज कल्चर फिशिंग” शुरू करने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। प्राथमिकी (प्रथम सूचना रिपोर्ट) के अनुसार, यात्रा के दौरान, 2016-बैच के आईएएस अधिकारी के साथ पालनपुर के मत्स्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी डीएन पटेल और कुछ कनिष्ठ कर्मचारी भी थे।
पटेल ने वडाली पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि मछली पकड़ने के ठेकेदारों में से एक और मामले के एक प्रमुख आरोपी बाबू परमार ने यह संकेत मिलने पर सांगवान के साथ बहस शुरू कर दी कि उन्होंने उसके गलत कामों को पकड़ लिया है और वह उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं।
खेड़ब्रह्मा तालुका के कंथापुरा गांव के रहने वाले बाबू परमार को अचानक गुस्सा आया और उसने सांगवान को घुटनों के पास काट लिया। प्राथमिकी में कहा गया है कि बाद में चार अन्य व्यक्ति मौके पर पहुंचे और आईएएस अधिकारी की पिटाई की। इसके बाद बाबू परमार ने 10 से 12 अन्य लोगों को बुलाया, जो लाठी-डंडों से लैस होकर मौके पर आए और सांगवान और उनकी टीम को तब तक बंधक बनाकर रखा, जब तक कि वे कागज के एक टुकड़े पर लिखने और हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं हो गए और आश्वासन दिया कि वे वहां से जाने के बाद उसके खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज नहीं करेंगे।
प्राथमिकी में आगे आरोप लगाया गया कि बाबू परमार और अन्य ने सांगवान और उनकी टीम के सदस्यों को बांध में फेंकने की धमकी भी दी।
वडाली पुलिस में पटेल द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर बाबू परमार और उसके लोगों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें 386 (मौत के डर में डालकर जबरन वसूली), 147 (दंगे), 189 (धमकी देना), 332 (लोक सेवक को चोट पहुँचाना), 342 (गलत कारावास) और 353 (लोक सेवक पर हमला करना) शामिल है। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान बनासकांठा जिले के निवासी दिलीप परमार, नीलेश गामर और विष्णु गामर के रूप में हुई है।