‘महिला की कहानी हमेशा सच नहीं होती;: अदालत ने उत्पीड़न मामले में व्यक्ति को दी जमानत

केरल उच्च न्यायालय ने कहा है कि यौन अपराधों सहित आपराधिक मामलों में यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि शिकायतकर्ता महिला द्वारा कही गई हर बात “सत्य” है, क्योंकि आजकल ऐसे मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाने की प्रवृत्ति है। न्यायमूर्ति पी वी कुन्हीकृष्णन ने यह टिप्पणी एक पूर्व महिला कर्मचारी का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत देते हुए की।

उच्च न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पुलिस ने आरोपी की प्रारंभिक शिकायत की जांच नहीं की कि महिला ने उसे मौखिक रूप से गाली दी थी और धमकी दी थी, क्योंकि उसने उसे ठीक से काम न करने के कारण नौकरी से निकाल दिया था।

अदालत ने कहा कि आपराधिक मामले की जांच का मतलब शिकायतकर्ता और आरोपी के मामले की जांच करना है।

अदालत ने कहा, “शिकायतकर्ता द्वारा अकेले दर्ज कराए गए मामले की एकतरफा जांच नहीं की जा सकती। केवल इसलिए कि वास्तविक शिकायतकर्ता एक महिला है, यह कोई पूर्वधारणा नहीं है कि सभी मामलों में उसके बयान ही सत्य हैं, और पुलिस आरोपी के मामले पर विचार किए बिना उसके बयान के आधार पर आगे बढ़ सकती है।”

24 फरवरी के अपने आदेश में न्यायालय ने कहा, “आजकल, यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों के साथ निर्दोष लोगों को आपराधिक मामलों में फंसाने की प्रवृत्ति है।”

अदालत ने आगे कहा कि यदि पुलिस को लगता है कि पुरुषों के खिलाफ ऐसी महिलाओं के आरोप झूठे हैं, तो “वे शिकायतकर्ताओं के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं” क्योंकि कानून इसकी इजाजत देता है।

अदालत ने यह भी कहा कि झूठे आरोपों के कारण किसी नागरिक को हुए नुकसान की भरपाई केवल पैसे देकर नहीं की जा सकती।

अदालत ने कहा, “एक झूठी शिकायत से उनकी ईमानदारी, समाज में स्थिति, प्रतिष्ठा आदि बर्बाद हो सकती है। पुलिस अधिकारियों को जांच के दौरान ही आपराधिक मामलों में सच्चाई का पता लगाने के लिए सतर्क और सावधान रहना चाहिए।”

अदालत ने आगे कहा, “अतः, आपराधिक मामलों में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले, पुलिस का यह कर्तव्य है कि वह अनाज से भूसा अलग कर दे।”

इस मामले में महिला ने आरोप लगाया था कि आरोपी, जो उस कंपनी का मैनेजर है, जहां वह काम करती थी, ने यौन इरादे से उसके हाथ पकड़ लिए।

दूसरी ओर, अदालत के आदेश के अनुसार, आरोपी ने महिला के मौखिक दुर्व्यवहार और धमकियों के बारे में पुलिस से शिकायत की थी और उसने जो कुछ कहा था, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग वाली एक पेन ड्राइव भी दी थी।

अदालत ने कहा कि यह एक उचित मामला है, जहां जांच अधिकारी (आईओ) को आरोपी की शिकायत की भी जांच करनी चाहिए थी।

अदालत ने आरोपी को जांच अधिकारी के समक्ष पेन ड्राइव पेश करने का निर्देश दिया तथा अधिकारी को इसकी जांच करने का आदेश दिया।

अदालत ने कहा, “…यदि वास्तविक शिकायतकर्ता (महिला) को याचिकाकर्ता (आरोपी) के खिलाफ झूठा मामला दर्ज करते पाया जाता है, तो कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।”

अदालत ने आरोपी को पूछताछ के लिए जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया और कहा कि यदि उसे गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे 50,000 रुपये के बांड और इतनी ही राशि के दो सॉल्वेंट जमानतदारों पर जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। जमानत की अन्य शर्तों में आवश्यकता पड़ने पर जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना, जांच में सहयोग करना और मामले में गवाहों को प्रभावित या डराना-धमकाना शामिल है।

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