संदिग्ध को पुलिस से भागने में मदद करने के आरोपी आप विधायक अमानतुल्ला खान को मिली अग्रिम जमानत

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को आप विधायक अमानतुल्लाह खान को ‘गिरफ़्तारी में बाधा’ डालने के मामले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के मामले में अग्रिम ज़मानत दे दी। इस मामले में आरोप है कि खान ने एक संदिग्ध को गिरफ़्तारी से बचने में मदद की और एक हत्या के मामले में पुलिस जांच में बाधा डाली। इससे पहले, अदालत ने उन्हें मामले में गिरफ़्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी।

खान को 25,000 रुपये का जमानत बांड भरने का आदेश दिया गया है। जमानत देते हुए कोर्ट ने खान को जांच टीम के साथ सहयोग करने और मामले से जुड़े सबूतों से छेड़छाड़ न करने का भी निर्देश दिया।

हालांकि, आप विधायक को बिना पूर्व अनुमति के देश छोड़ने और अभियोजन टीम के किसी भी गवाह को धमकाने से रोक दिया गया है। पुलिस के अनुसार, आप विधायक अमानतुल्लाह खान कथित तौर पर आरोपी शावेज खान को संरक्षण दे रहे थे, जिसे अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया है।

दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा को ईमेल के जरिए भेजे पत्र में अमानतुल्लाह खान ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस उन्हें झूठे मामले में फंसा रही है।

खान ने बताया कि चावेज़ खान को एक छापे के दौरान पकड़ा गया था और वह जमानत पर बाहर था। हालाँकि, अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, चावेज़ खान को आधिकारिक तौर पर भगोड़ा घोषित किया गया था।

खान ने पत्र में कहा, “दिल्ली पुलिस के कुछ लोग मुझे झूठे मामले में फंसा रहे हैं। जिस व्यक्ति को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करने आई थी, वह जमानत पर है। पुलिस अपनी गलती छिपाने के लिए मुझे झूठे मामले में फंसा रही है।”

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