बिलों को मंजूरी देने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया, कहा- ‘गवर्नर को कार्रवाई करनी चाहिए…’

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि राज्यपालों को मामला उन तक पहुंचने से पहले ही अपने संबंधित राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर कार्रवाई करनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित की देरी के खिलाफ पंजाब सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए चिंता व्यक्त की।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, “राज्यपालों को मामले के सर्वोच्च न्यायालय में आने से पहले ही कार्रवाई करनी चाहिए। यह तब समाप्त होना चाहिए जब राज्यपाल केवल तभी कार्रवाई करें जब मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचे। राज्यपालों को थोड़ी आत्मावलोकन की आवश्यकता है, और उन्हें यह जानना चाहिए वे जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं।”

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मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को पंजाब के राज्यपाल द्वारा की गई कार्रवाई पर एक अद्यतन स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया और मामले को शुक्रवार (10 नवंबर) के लिए सूचीबद्ध किया।

पुरोहित ने मौजूदा आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल के दौरान पंजाब विधानसभा द्वारा पारित 27 विधेयकों में से 22 को अपनी मंजूरी दे दी है। पुरोहित और मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार के बीच हालिया विवाद तीन धन विधेयकों से संबंधित है, जिन्हें राज्य द्वारा 20 अक्टूबर को चौथे बजट सत्र के विशेष सत्र के दौरान पेश करने का प्रस्ताव था।

1 नवंबर को, पुरोहित ने मान को पत्र लिखने के कुछ दिनों बाद तीन धन विधेयकों में से दो को अपनी मंजूरी दे दी, जिसमें कहा गया था कि वह विधानसभा में पेश करने की अनुमति देने से पहले योग्यता के आधार पर सभी प्रस्तावित कानूनों की जांच करेंगे।

धन विधेयक को सदन में पेश करने के लिए राज्यपाल की मंजूरी की आवश्यकता होती है।

हालाँकि, 19 अक्टूबर को पंजाब के मुख्यमंत्री को लिखे अपने पहले पत्र में, राज्यपाल ने तीन धन विधेयकों को अपनी मंजूरी रोक दी थी।

पुरोहित ने पंजाब राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2023, पंजाब माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 और भारतीय स्टांप (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2023 की अपनी मंजूरी रोक दी है, जिन्हें 20-21 अक्टूबर सत्र के दौरान विधानसभा में पेश किया जाना था।

इसके अलावा, पंजाब के राज्यपाल ने पिछले दिनों कहा था कि 20-21 अक्टूबर का सत्र, जिसे बजट सत्र के विस्तार के रूप में देखा गया था, “अवैध” होगा और इसके दौरान आयोजित कोई भी बिज़नेस “गैरकानूनी” होगा।

20 अक्टूबर को पंजाब सरकार ने अपने दो दिवसीय सत्र में कटौती कर दी थी।

सोमवार की सुनवाई के दौरान, पंजाब के राज्यपाल की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल मेहता ने सुप्रीम कोर्ट की पीठ को बताया कि पुरोहित ने उनके सामने रखे गए बिलों पर कार्रवाई की है और राज्य सरकार की याचिका अनावश्यक मुकदमेबाजी है।

शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा, “एसजी का कहना है कि पंजाब के राज्यपाल ने कार्रवाई की है और एक अद्यतन स्थिति रिपोर्ट कुछ दिनों में पेश की जाएगी। याचिका को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए और अदालत को राज्यपाल द्वारा की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।”

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