राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने AAP सांसद को 5 दिन की ईडी रिमांड में भेजा, कहा- ‘संजय सिंह की गिरफ्तारी अनुचित या अतार्किक नहीं है’

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली शराब नीति मामले में आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी अनुचित या अतार्किक नहीं थी। संजय सिंह को बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय ने 10 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था और फिर कोर्ट ने उन्हें 10 अक्टूबर तक केंद्रीय एजेंसी की हिरासत में भेज दिया।

अदालत ने कहा कि आप सांसद की गिरफ्तारी अनुचित नहीं थी क्योंकि ईडी ने संजय सिंह पर दिल्ली शराब नीति मामले में 2 करोड़ रुपये की अपराध आय की प्राप्ति से सीधे संबंधित होने का आरोप लगाया था। जांच एजेंसी के मुताबिक, संजय सिंह को आरोपी से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा से पैसे मिले थे।

अदालत ने यह भी देखा कि दिनेश अरोड़ा ने कथित घोटाले में संजय सिंह की संलिप्तता की पुष्टि की है और यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि अरोड़ा के बयान “दागदार” थे।

अदालत ने कहा कि संजय सिंह से निरंतर और हिरासत में पूछताछ “आवश्यक प्रतीत होती है” ताकि उन्हें प्राप्त राशि और उससे संबंधित अन्य गतिविधियों का पूरा पता लगाया जा सके।

इसके अलावा, अदालत ने कहा कि संजय सिंह के खिलाफ दिनेश अरोड़ा और अन्य के बयानों की “सच्चाई” का परीक्षण केवल मुकदमे के दौरान किया जाएगा, और कहा, “लेकिन जांच के प्रयोजनों के लिए, ऐसे बयानों पर विश्वास किया जाना चाहिए और उन पर विचार किया जाना चाहिए।”

बुधवार को अपनी गिरफ्तारी से पहले, सिंह ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक वीडियो संदेश जारी कर कहा था कि वह “मरने के लिए तैयार हैं लेकिन डरेंगे नहीं”। उन्होंने कहा, ”मैं लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गौतम अडानी और उनके भ्रष्टाचार के बारे में बोलता रहा हूं। मैंने अडानी के भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी में कई शिकायतें भी दर्ज कराई हैं। इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गयी। लेकिन आज अचानक ईडी ने मेरे घर पर छापा मार दिया। उन्हें कुछ नहीं मिला, इसके बावजूद वे मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं।”

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