ज्ञानवापी-मां श्रृंगार गौरी केस में शुक्रवार का दिन काफी अहम् रहा क्योंकि आज इस केस की सुनवाई तीन अलग-अलग अदालतों में हुई. सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और जिला अदालत, तीनों अदालतों में आज इस केस की अलग-अलग मामलों में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित कथित ‘शिवलिंग’ को सील रखने का अपना आदेश बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही संबंधित पक्ष को इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। कोर्ट ने अगले आदेश तक उस क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ाने के लिए भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में लंबित सभी आवेदन का निपटारा करते हुए उन्हें जिला जज के सामने दाखिल करने का निर्देश दिया है।
इससे पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 12 नवंबर तक ‘शिवलिंग’ के संरक्षण का आदेश दिया था। शुक्रवार को उसी आदेश को अगले फैसले तक बरकरार रखा गया। ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग को संरक्षित करने की समयसीमा 12 नवंबर से बढ़ाने की याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया।
हिंदू पक्ष की ओर से वकील विष्णु शंकर जैन ने गुरुवार (कल) को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी। CJI डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन की दलीलों पर गौर करते हुए कहा था कि मामले में दिया गया संरक्षण का आदेश 12 नवंबर को समाप्त हो रहा है और इसके विस्तार की आवश्यकता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग की सुरक्षा के मामले पर शुक्रवार दोपहर तीन बजे सुनवाई तय की थी।
हाईकोर्ट में किस मामले में हुई सुनवाई?
ज्ञानवापी मस्जिद केस मामले की सुनवाई आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी हुई। हाईकोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद सुनवाई को 28 नवंबर तक के लिए टाल दिया। यह मामला ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण एएसआई से कराए जाने के आदेश से जुड़ा है। निचली अदालत से दिए गए सर्वेक्षण के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 नवंबर तक रोक लगा रखी है। सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।
जिला कोर्ट में किस मामले में हुई सुनवाई?
तो वहीं ज्ञानवापी मस्जिद केस की सुनवाई वाराणसी जिला कोर्ट में भी हुई। जिला कोर्ट में मामले पर सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने मामले में अगली तारीख 5 दिसंबर मुकर्रर की है। वजुखाने के पश्चिमी दीवार हटाने को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई को आगे बढ़ाने को लेकर सुनवाई हुई।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को अपने एक आदेश में वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी परिसर के अंदर के क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था, जहां कथित ‘शिवलिंग’ मिला है और मुसलमानों को नमाज अदा करने की अनुमति दी थी।
